सोलन:भाजपा नेता व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य तरसेम भारती को 8 वर्ष पुराने मामले में कंडाघाट कोर्ट ने दोषी करार दिया है। मामले में भारती को 18 महीने की सजा सुनाई है। यह फैसला कंडाघाट अदालत ने मंगलवार को सुनाया। राज्य कार्यसमिति के सदस्य थे और आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टिकट के प्रबल दावेदार भी माने जा रहे थे।
आठ वर्ष पहले 15 अक्टूबर 2014 को ग्रामीण दाह संस्कार में शामिल होने के लिए वाकनघाट के समीप हालडु नाला में जा रहे थे। तब तरसेम भारती के स्टोन क्रेशर से पत्थर गिरने लगे। ग्रामीणों ने पोकलेन मशीन के ऑपरेटर हेमराज को काम बंद करने के लिए कहा। बाबजूद इसके काम बंद नहीं किया। जिस कारण बड़े-बड़े पत्थर नीचे गिरे व भगदड़ में दो लोगों की जान चली गई जबकि दो घायल हो गए। इस पर पुलिस ने चालक हेमराज व तरसेम भारती पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अब आठ वर्ष की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद मंगलवार को तरसेम भारती और हेमराज को सजा सुनाई गई है।