सोलन : सुबह 8 से 11.00 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें

सोलन: जिला दण्डाधिकारी सोलन के.सी. चमन ने जिला में कोविड-19 संक्रमण मामलों में वृद्धि के दृष्टिगत 06 मई, 2021 को जारी आदेशों में जन हित में आवश्यक संशोधन के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 10 मई, 2021 की प्रातः 06.00 बजे से 17 मई, 2021 की प्रातः 06.00 बजे तक लागू रहेंगे।

इन आदेशों के अुनसार सोलन जिला में अब रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्य पदार्थ, किराना, फल एवं सब्जी, दूध एवं दूध से बने पदार्थ, मीट तथा मछली, पशु चारा, बीज, खाद एवं कीटनाशक की दुकानों के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें बन्द रहेंगी। केवल वहीं दुकानें खुली रहेंगी जो मुख्य रूप से उपरोक्त का ही क्रय-विक्रय करती हों।

इन दुकानों के खुलने का समय प्रातः 08.00 बजे से प्रातः 11.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इन दुकानों में उत्पादों की आपूर्ति प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक आधा शटर खुला रखकर की जा सकेगी।

वाहन शोरूम सहित अन्य सभी प्रकार के शोरूम बन्द रहेंगे।

निर्माण उपकरण एवं सीमेंट, सरिया जैसी निर्माण सामग्री की दुकानें अब बन्द रहेंगी।

दवा की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगे।

अनाज मण्डी नालागढ़ में जहां भारतीय खाद्य निगम द्वारा वर्तमान में गेहूं की खरीद की जा रही है पर यह आदेश लागू नहीं होगे। किन्तु यहां उपस्थित सभी को प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित बनाना होगा। इन निर्देशों की अनुपालना एपीएमसी सचिव द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। जिला में स्थित अन्य एपीएमसी मण्डियां प्रातः 05.00 बजे से दिन में 02.00 बजे तक कार्य कर सकेंगी।

औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों की पैदल आवाजाही सीमित रहेगी। अब औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों को शिफ्ट आरम्भ होने से 30 मिनट पूर्व एवं शिफ्ट समाप्त होने के 30 मिनट बाद तक ही पैदल आवागमन की अनुमति होगी। औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र जिसमें शिफ्ट की जानकारी हो अपने साथ रखना होगा।

प्रातः 11.00 बजे के उपरान्त उचित कारण के अतिरिक्त पैदल आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी।

चिकित्सा एवं अन्य आपात स्थिति, कोविड-19 टीकाकरण, परीक्षण एवं उपचार के अतिरिक्त निजी वाहनों की आवाजाही प्रतिबन्धित रहेगी। सम्बन्धित उपमण्डलाधिकारी की अनुमति के साथ आवश्यक दवा आपूर्ति एवं जन सेवाओं के लिए निजी वाहन प्रयोग किए जा सकेंगे।

इस अवधि में परिवहन विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप आवश्यक सेवा, औद्योगिक कामगारों एवं कर्मियों को शिफ्ट परिवर्तन समय में घर से कार्यस्थल एवं वापिस लाने-ले जाने के अतिरिक्त अन्य सार्वजनिक एवं अनुबन्धित परिवहन सेवा निलम्बित रहेगी।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे, खाने के स्थान, वाहनों की मुरम्मत एवं अतिरिक्त पुर्जों की दुकानें खुली रहेंगी। मुख्य जिला मार्गों पर स्थापित ऐसी सभी दुकानें बन्द रहेंगी।

प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया के अनुरूप होटलों में ठहरे हुए व्यक्तियों को ही भोजन इत्यादि परोसा जाएगा। रेस्तरां से केवल होम डिलीवरी की अनुमति ही होगी। होम डिलीवरी के लिए नियुक्त कर्मियों को नियोक्ता द्वारा जारी वैध पहचान पत्र अपने साथ रखने होंगे।

06 मई, 2021 के आदेशों में प्रदत्त अन्य छूट एवं प्रतिबन्ध यथावत रहंेगे।

इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस अधिनियम-2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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