सुन्दरनगर : प्रदेश की सबसे बड़ी शक्ति यहां के भोले-भाले व मेहनतकश उसके लोग हैं और इन लोगों को सफल, समर्थ और समृद्ध बनाना वर्तमान सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश सरकार द्वारा कल्याणकारी राज्य का दायित्व निभाते हुए इस दिशा में कारगर कदम उठाए गए हैं तथा सरकार समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक आर्थिक उत्थान को विशेष प्राथमिकता दे रही हैं। इसी कड़ी में लोगों के जीवन स्तर को और बेहतर करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन कारगर सिद्ध हो रही है। प्रदेश सरकार द्वारा पात्र वृद्धों, विधवाओं तथा शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को दी जा रही सामाजिक सुरक्षा पेंशन 600 से बढ़ाकर 650 रूपए प्रतिमाह कर दी गई है तथा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांग, अक्षम, कुष्ठ रोग से ग्रस्त व्यक्तियों और 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों की पेंशन को 1100 से बढ़ाकर 1200 रूपए प्रति माह कर दिया गया है।
मण्डी जिला के सुन्दरनगर उपमण्डल में भी इस योजना का लाभ हजारों लोग प्राप्त कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2016 की प्रथम तिमाही जून माह तक उपमण्डल में असहाय, वृद्धों, विधवाओं, विकलांग व्यक्तियों व 80 साल की आयु पार कर चुके नागरिकों पर 2 करोड़ 16 लाख रूपए की राशि वितरित कर 8,992 व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें अप्रैल, 2016 के स्वीकृत 337 नए मामले भी शामिल हैं।
इस योजना के प्रथम तिमाही जून, 2016 तक तहसील सुन्दरनगर से सम्बन्धित श्रेणीवार पेंशनरों में वृद्धावस्था पेंशन 3,607, विधवा 1,832, 80 वर्ष से उपर 1,284, अपंग राहत भत्ता 954, राष्ट्रीय अपंग राहत भत्ता 02 और कुष्ठ रोगी भत्ता पेंशन 27 सहित कुल 8,992 लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। अगर गत वित्त वर्ष 2015-16 की बात करें तो सुन्दरनगर उपमण्डल में 8,664 लाभार्थी व्यक्तियों पर 7 करोड़ 61 लाख रूपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वितरित किए गए।
तहसील कल्याण अधिकारी सुन्दरनगर श्री अर्जुन शर्मा ने कहा कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति का नाम पंचायत की ग्रामसभा में चयनित होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 70 प्रतिशत से अधिक अक्षम व कुष्ठ रोगी और 80 साल से अधिक आयु वर्ग के आदमी के लिए आय की शर्त लागू नहीं है, लेकिन 70 प्रतिशत से कम अक्षम व कुष्ठ रोगी के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि शेष सभी वर्गों के लिए अधिकतम आय 35 हजार रूपए वार्षिक निर्धारित की गई है।