शिमला: प्रदेश कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही पुनर्गठित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश की मुख्य फसलों जैसे गेहूॅं, मक्की, धान, जौ को प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि आग, आसमानी बिजली, सूखा, शुष्क अवधि, बाढ़, जल भराव, ओलावृष्टि, चक्रवात, तूफान, भूसंखलन, बादल फटना, कीट व रोगों आदि से हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु “पुनर्गठित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’’ में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर किसान कम वर्षा या प्रतिकूल मौसमी व्यवहार के कारण समय पर बुआई नहीं कर पाता है तो भी उसे बीमा आवरण मिलेगा। इसके साथ-2 इस योजना में कटाई के उपरांत खेत में सुखाने हेतु पड़ी फसल यदि 14 दिन के भीतर चक्रवाती बारिश, चक्रवात, ओलावृष्टि व बेमौसमी बारिश के कारण खराब हो जाती है तो क्षतिपूर्ति का आंकलन खेत स्तर पर ही किया जायेगा।
इस योजना के अन्तर्गत प्रीमियम की दर किसानों के लिए बीमित राशि के अनुसार खरीफ मौसम के लिए 2 प्रतिशत व रबी मौसम के लिए 1.5 प्रतिशत रखी गई है। ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। इस योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम में मक्की की फसल के लिए बीमित राशि 60,000/- प्रति हैक्टयर, धान की फसल के लिए बीमित राशि 60,000/- रूपये प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है। उसी प्रकार रबी मौसम में गेहूं की फसल के लिए बीमित राशि 60,000/- प्रति हैक्टेयर व जौ की फसल के लिए 50,000/- प्रति हैक्टेयर निर्धारित की गई है।
इसके अतिरिक्त खरीफ मौसम में चुने हुए कृषि विकास खंडो मे आलू, टमाटर, अदरक, मटर, बंदगोभी, फुलगोभी, ब्रौकली, शिमला मिर्च की फसलों को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। रबी मौसम में लहसुन, टमाटर, आलू, षिमलामिर्च, मटर, बंदगोभी, फुलगोभी की फसलों को पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ओलावृष्टि के मानक को भी अधिसूचित फसलों केे लिए खरीफ 2023 मौसम से सम्मिलित किया गया है। पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत किसानों के लिए प्रीमियम की दर बीमित राशि पर अधिकतम 5 प्रतिशत रखी है। अब तक इन योजनाओं के अंर्तगत खरीफ 2016 से खरीफ 2022 तक 4,98,738 किसानों को 96.24 करोड़ रूपये मुआवजे के तौर पर देकर लाभान्वित किया गया है। इन दोनो योजनाओं को खरीफ 2023 मौसम से रबी 2025-26 मौसम तक कृषि बीमा कंपनी तथा क्षेमा जनरल इंश्योरेंस द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। इन दोनो योजनाओं की अधिसूचनाएं सरकार द्वारा कृषि विभाग की वेबसाईट HYPERLINK “http://www.hpagriculture.com” पर भी उपलब्ध करवा दी गई है।
सरकार द्वारा अधिसूचित तहसीलों व उप तहसीलों में अधिसूचित फसल उगाने वाले बटाईदारों व काश्तकारों सहित सभी किसान एवं अऋणी पात्र किसान अपना फोटो पहचान पत्र,आधार कार्ड व अपनी भूमि के कागजा़त सहित बीमा कंपनी या नजदीकी लोकमित्र केन्द्रों, बैंको या ऑनलाइन के माध्यम से अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा करवा सकते हैं। इन महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ उठाने हेतू रबी मौसम में गेहूं व जौ की फसल का बीमा 15 दिसंबर 2023 से पहले करवाना सुनिश्चित करें।
मेरा प्रदेश के किसानों से आहवान है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही इन योजनाओं के अन्तर्गत सूचीबद्ध फसलों का समय रहते बीमा करवायें ताकि विपरीत परिस्थितियों में होने वाले नुकसान की भरपाई हो सके।