1988 का रोड रेज मामला: नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा
1988 का रोड रेज मामला: नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा
नई दिल्ली: करीब 34 साल पहले सामने आए एक रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने एक साल की सजा सुनाई है। बता दें कि यह रोड रेज का मामला साल 1988 का है। इस मामले में पहले नवजोत सिंह सिद्धू को कोर्ट से राहत मिल गई थी। लेकिन रोड रेज में जिस शख्स की मौत हुई थी, उनके परिवार की ओर से इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को बरी करने के अपने मई 2018 के आदेश की समीक्षा की है। आदेश के अनुसार सिद्धू को पंजाब पुलिस हिरासत में लेगी।
नवजोत सिद्धू का वर्ष 1988 में पटियाला में पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। इस मामले में पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 हजार का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया था। इसके खिलाफ पीड़ित पक्ष ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट के फैसले पर क्या बोले सिद्धू?- सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में एक साल की सजा सुनाए जाने के बाद पूर्व क्रिकेटर ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कोर्ट के फैसले को स्वीकार कर लिया है और ट्वीट कर कहा कि वह “कानून के समक्ष पेश होंगे”।