आबकारी एवं कराधान विभाग राज्य कर एवं उत्पाद विभाग नाम से अवस्थापित
आबकारी एवं कराधान विभाग राज्य कर एवं उत्पाद विभाग नाम से अवस्थापित
शिमला: राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1971 में संशोधन के लिए नियम बनाकर आबकारी एवं कराधान विभाग को राज्य कर एवं उत्पाद विभाग नाम से अवस्थापित किया है। उन्होंने कहा कि इस नियम को हिमाचल प्रदेश सरकार के कार्य (आवंटन) नियम, 1971 (164वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जाएगा।