केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 6 दिनों के लिए किया लॉकडाउन का ऐलान

केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 6 दिनों के लिए किया लॉकडाउन का ऐलान

  • आज रात 10 बजे से अगले सोमवार 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन

    नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (आप) की अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में छह दिनों के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। आज रात 10 बजे से अगले सोमवार 26 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक दिल्ली में लॉकडाउन लगा रहेगा। हालांकि, लॉकडाउन में कई तरह की गतिविधियों को छूट मिलेगी। दिल्ली सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। आइए देखते हैं, किसे किस शर्त पर दिल्ली में अगले सोमवार तक लॉकडाउन से छूट दी जाएगी।

  • इन्हें दिखाना होगा पहचान पत्र/जरूरी दस्तावेज:-

  • भारत सरकार और इससे जुड़े निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपिनयों के अधिकारियों/पदाधिकारियों को।

  • दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी संस्थाएं, पुलिस, जेल, होम गार्ड , सिविल डिफेंस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, जिला प्रशासन, पे और अकाउंट ऑफिस, अनिवार्य सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग, बिजली, पानी, स्वस्छता, सार्वजनिक परिवहन (विमान, रेलवे, दिल्ली मेट्रो, बस), आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, एनआईसी, एनसीसी, निगम की ओर से मुहैया कराई जाने वाली सेवाएं समेत सभी अनिवार्य सेवाओं की अनुमति।

  • दिल्ली सरकार के सभी विभागों के प्रमुख अपने-अपने ऑफिस जाएंगे और जरूरत पड़ी तो अपने अधिनस्थ पदाधिकारियों, कर्मचारियों को भी बुला सकेंगे।

  •  न्यायिक सेवा से जुड़े सभी अधिकारी/पदाधिकारी, सभी अदालतों और ट्राइब्यूनलों के स्टाफ को पहचान पत्र या अन्य वैध दस्तावेज दिखाने के बाद छूट।

  •  निजी क्षेत्र के चिकित्सा विभाग से जुड़े सभी लोगों (डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल आदि) के साथ-साथ अस्पतालों, जांच केंद्रों, प्रयोगशालाओं, क्लिनिकों, दवा दुकानों, दवा कंपनियों, ऑक्सिजन आपूर्तिकर्ताओं और अन्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोग।

  • गर्भवती महिलाओं, मरीजों और उनके तीमारदारों को डॉक्टर का चिट्ठा, मेडिकल पेपर दिखाना होगा।

  •  कोविड-19 की जांच कराने या टीका लगवाने के लिए जा रहे लोगों को।

  •  एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आने-जाने वालों को टिकट दिखाना होगा।

  •  विभिन्न देशों के राजनयिकों के दफ्तरों से जुड़े अधिकारियों/पदाधिकारियों और किसी संवैधानिक पद पर तैनात कोई व्यक्ति।

  •  इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से जुड़े लोग।

  •  दिल्ली के अंदर और बाहर आने-जाने/अनिवार्य वस्तुओं के परिवहन को… इसके लिए अलग से कोई ई-पास की जरूरत नहीं होगी।

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