कोविड 19 लक्षणों वाले मरीजों की निजी चिकित्सा संस्थानों को देनी होगी सूचना जिलाधीश ऊना ने जारी की अधिसूचना

ऊना : उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा है कि कोविड 19 संक्रमण के कारण जिला ऊना में गत दो सप्ताह में दुर्भाग्यवश काफी मौतें हुई हैं, जिनका विशलेषण करने पर यह तथ्य सामने आया है कि बहुत से ऐसे मरीज शामिल हैं जो निजी अस्पतालों व क्लिनिकों से इलाज करवा रहे थे तथा इनके अन्दर कोविड 19 के लक्षण मौजूद थे। इन्होंने न तो कोविड टैस्ट करवाया और न ही समय पर स्वास्थ्य विभाग को इसकी सूचना दी गई और हालत गंभीर होने पर जब कोविड पॉजीटिव पाए गए ऐसी स्थिति में उनको बचाया जाना संभव नहीं हो पा रहा था।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि जिला ऊना के निजी चिकित्सक चाहे वे किसी भी चिकित्सीय पद्धति से इलाज कर रहे हैं, चाहे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, युनानी, सिद्धा या किसी भी वैद हकीम अथवा निजी अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला कोविड 19 लक्षणों जैसे खांसी, बुखार, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ इत्यादि वाले व्यक्तियों की सूचना तुरन्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दें तथा किसी भी नजदीकी अस्पताल में कोविड 19 टैस्ट के लिए रैफर करें ताकि जल्दी पता लग सके। इसके अलावा किसी कैमिस्ट से भी लक्षण प्रभावित व्यक्ति दवाई लेता है उसे बिना चिकित्सा पर्ची के दवाई न दी जाए।

उपायुक्त ने कहा कि यह चिकित्सा विभाग किसी भी कोरोना पॉजीटिव मरीज से जानकारी प्राप्त करेगा कि किसी चिकित्सक ने पहले उसका इलाज तो नहीं किया है और स्वास्थ्य विभाग को सूचित नहीं किया है, अधिसूचना का उलंघन माना जाएगा। ऐसी स्थिति में निजी चिकित्सा संस्थानों पर कार्यवाही की जा सकती है। उन्होंने ऐसे निजी चिकित्सा संस्थानों से अपील की है कि ऐसे लक्षणों वाले मरीजों का उपचार करते समय सीएमओ को सूचित करने तथा कोविड 19 टैस्ट अवश्य करवाया जाए और कैमिस्ट भी यह सुनिश्चित करें कि बिना चिकित्सक की पर्ची के कोई भी दवाई न दी जाए।

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