शैक्षणिक संस्थान 4 अप्रैल तक जबकि सरकारी कार्यालय 3 अप्रैल को रहेंगें बंद : उपायुक्त आदित्य नेगी

शिमला: उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन कमेटी आदित्य नेगी ने कोविड.19 महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतु शिमला जिला के सभी शिक्षण संस्थानों, स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों को 4 अप्रैल तक जबकि सरकारी कार्यालयों व उपक्रमों को 3 अप्रैल को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों में होली खेलने तथा सामाजिक व सांस्कृतिक आयोजनों पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया गया है। धार्मिक स्थल में पूजा अर्चना हेतू श्रद्धालुओं के लिए खुले रहेंगें लेकिन इन स्थानों में भंडारे व लंगर पर रोक लगा दी गई है।
उपायुक्त शिमला ने पुलिस अधीक्षक शिमला व जिला के सभी उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र में होली उत्सव में कोविड महामारी से सम्बन्धित आवश्यक दिशा निर्देशों की अनुपालना को सुनिश्चित बनायें।
शैक्षिक संस्थानों, स्कूलों, काॅलेजो व विश्वविद्यालयों में अध्यापक व अन्य कर्मचारी वर्ग को उपस्थित रहना होगा। सभी शिक्षण संस्थानों में कोविड महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतू जारी हिदायतों की अनुपालना को सुनिश्चित बनाने के लिए बवउचसपंदबम अधिकारी
को नियुक्त करना होगा।
सभी कोचिंग सैंटर, नर्सिग, मैडीकल व डैंटल काॅलेजों में कोविड.19 के अंर्तगत जारी हिदायतों की अनुपालना में खुले रहेंगें। सभी लोगों को अपने घर-परिवार में ही होली खेलने का आग्रह किया गया है।
उपायुक्त शिमला ने जिला के सभी लोगों से आग्रह किया है कि वे कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए फेस माॅस्क लगायें व सरकार के दिशा निर्देशों को ईमानदारी से अनुपालना करें।

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