गैर हिमाचली सरकारी कर्मियों को जमीन खरीदने के लिए अनुमति देने से सरकार ने पीछे खींचे हाथ, अब वापस ले ली नोटिफिकेशन

शिमला: बीते 25 जुलाई 2018 को हिमाचल सरकार द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसके तहत गैर हिमाचली सरकारी कर्मचारी स्वयं या अपने बच्चे के नाम पर यहां जमीन खरीद सकते थे। परन्तु अब गैर हिमाचली अफसरों, कर्मचारियों के खुद या अपने बच्चों के नाम पर धारा 118 के तहत राज्य में जमीन खरीदने के लिए दिया अधिकार सरकार ने वापस ले लिया है। बीते दो दिन में इस मुद्दे के बाद हुए विवाद के बाद आखिरकार जयराम सरकार ने इससे जुड़ी नोटिफिकेशन वापल ले ली।

गौर हो कि प्रदेश में गैर हिमाचली जमीन नहीं खरीद सकता है। परन्तु सरकार ने धारा-118 में छूट देते हुए यह फैसला लिया था। अब सरकार ने इस मुददे पर सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए हैं।  गैर हिमाचली अफसरों, कर्मचारियों के खुद या अपने बच्चों के नाम पर धारा 118 के तहत राज्य में जमीन खरीदने के लिए दिया अधिकार सरकार ने वापस ले लिया है।

जानकारी के अनुसार वहीं अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मामले में हस्तक्षेप किया है और अब नोटिफिकेशन वापस ले ली गई है। यदि किसी गैर सरकारी कर्मी को हिमाचल में जमीन लेनी हो तो इसके लिए उसका प्रदेश में प्रवास तीस साल से ऊपर होना चाहिए। सरकार ने इस शर्त में भी छूट दी थी। कांग्रेस ने इसका खासा विरोध किया था। सूबे की जनता ने भी इसका विरोध जताया था। बाद में इस मुद्दे पर हुए भारी विवाद के बीच सीएम जयराम ठाकुर के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने यू-टर्न लिया है। विवाद बढ़ता देख अब सरकार ने इस मुद्दे से कदम पीछे हटा लिए हैं। अब सरकार ने इस मुददे पर पैदा हुई कन्फयूजन को दूर किया है और सभी डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं।

 

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