शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट में शिमला जल संकट के मामले पर चल रही सुनवाई 25 जून के लिए टल गई है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मुख्य सचिव व नगर आयुक्त को एक सप्ताह का अतिरिक्त समय देते हुए उन दोषी कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा, जिनकी लापरवाही व कृत्य के कारण शिमला में जल संकट पैदा हुआ। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिए कि वह इस बाबत एक सप्ताह के भीतर शपथपत्र दायर करे। नगर आयुक्त को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने शिमला सहित पूरे प्रदेश के लोगों को पर्याप्त पेयजल मुहैया करवाने के आदेश भी दिए। मामले पर सुनवाई 25 जून को निर्धारित की गई है।
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से बताया गया कि अब पानी की सप्लाई क्षेत्रवार एक दिन के अंतराल में बराबर दी जा रही है। पानी की आपूर्ति में भी काफी सुधार आया है। कोर्ट ने हिप्र लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को छूट दी कि वह चाहे तो पैरा लीगल वॉलंटियर्स व रिटेनर लॉयर्स की सेवाएं वापस ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर उन्हें फिर से तैनात किया जा सकता है।