मंत्रिमण्डल के स्वास्थ्य के क्षेत्र, अन्य निर्णय व संशोधन एवं नियम

मंत्रिमण्डल के स्वास्थ्य के क्षेत्र में अहम निर्णय

मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज तथा डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज तथा अस्पताल टांडा में आवश्यक पदों सहित इंडोक्रिनॉलाजी विभाग को सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

  • मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला की ग्राम पंचायत बलगार तथा हमीरपुर के चम्बोह में आवश्यक स्टाफ सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में बिलासपुर जिला के कंजयान, लैहड़ी-सरेल, बडडू सहानी तथा मण्डी जिला की ग्राम पंचायत कास में स्टाफ सहित नए उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हटवाड़ को आवश्यक स्टाफ सहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की।

प्रदेश मंत्रिमण्डल के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

  • मंत्रिमण्डल ने सोलन जिले के बद्दी में सरकारी भूमि को केन्द्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय के निर्माण के लिए भारत सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में बड़ोग विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने ऊना जिला के हरोली के पंडोगा में नए राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया।
  • बैठक में चौपाल की उप-तहसील नेरवा तथा सिरमौर जिले की उप तहसील कमारू को तहसील में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिला के कुठवाड़ा (गेहरा) तथा सलहाण (तीसा) में नए प्राथमिक स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत उच्च गुणवत्तायुक्त चीनी के प्रापण के लिए निविदा प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने कांगड़ा जिला के राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला में भू-विज्ञान की स्नातकोत्तर कक्षाएं आरम्भ करने को स्वीकृति प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने प्रत्येक नए कृषि पम्प कनेक्शन के लिए ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशियन्सी स्टार लेवलड मोटर पम्प सेट के उपयोग को अनिवार्य बनाने को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में शिमला जिला के तकलेच तथा किन्नौर जिला के कल्पा स्थित पशु औषधालयों को आवश्यक स्टाफ सहित पशु अस्पतालों में स्तरोन्नत करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने कुल्लू जिला की ग्राम पंचायत तुनन के गांव तुनन में आवश्यक स्टाफ सहित पशु औषधालय को खोलने की स्वीकृति प्रदान की।

संशोधन एवं नियम

  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश विद्युत (कर) संशोधन विधेयक, 2016 को स्वीकृति प्रदान की, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता निर्बाध प्रवेश सुविधा के लिए विद्युत कर तथा भारतीय ऊर्जा विनियम से प्राप्त विद्युत पर 51 पैसे प्रति यूनिट की दर से कर निर्धारण प्रस्तावित किया गया है।
  • बैठक में स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटक्शन ऑफ लाईवलीहुड एण्ड रेगुलाईजेशन आफ स्ट्रीट बेंडिंग) अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत नियम बनाने को मंजूरी प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम (द्धितीय संशोधन) विधेयक, 2016 को स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में हिमाचल प्रदेश भू-हस्तांतरण (विनियमन संशोधन) विधेयक-2016 को मंजूरी प्रदान की गई।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियम-2005 के संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन मूल्य वर्धित कर नियम-2005 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रणाली और सामान की ढुलाई तथा परिवहन कम्पनियों के एजेंटों द्वारा रिटर्न भरने की प्रक्रिया और ई-कॉमर्स पर 5 प्रतिशत समान कर, जो ऑनलाईन खरीददारी के लिये नए फार्म को शामिल करने से संबंधित है।
  • बैठक में हिमाचल प्रदेश टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुडस इनटू लोकल एरिया रूल्स-2012 के तहत नए नियम-4 ए शामिल करने तथा हिमाचल प्रदेश टैक्स ऑन एन्ट्री ऑफ गुडस इनटू लोकल एरिया रूल्स-2010 में नए एन्ट्री नम्बर-15 की अनुसूची-2 को संलग्न करने को मंजूरी प्रदान की गई।

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