शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के उन क्षेत्रों में जहां पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए जहां उप-चुनाव निर्धारित हुए हैं (यदि मतदान होता है), वहां 11 दिसम्बर, 2016 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि इस तारीख को जिन क्षेत्रों में उप-चुनाव के लिए मतदान होना है, वहां सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शिक्षण संस्थाना के अलावा औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा दुकानें बंद रहेंगी। यह दिहाड़ीदार कर्मचारियों के लिए देय अवकाश होगा जिसे निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881 की धारा 25 के अधीन दिया जाएगा।
प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि प्रदेश के विभिन्न भागों में कार्यरत कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाएगा परन्तु उन्हें पंचायती राज संस्थानों में मतदान करने सम्बन्धी पीठासीन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख हो कि उन्होंने वास्तव में मतदान किया है।