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युग हत्याकांड: हिमाचल हाईकोर्ट में 18 अप्रैल को अंतिम सुनवाई

शिमला: युग हत्याकांड में दोषियों को सुनाई   सजा-ए-मौत के पुष्टिकरण पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में अंतिम सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। प्रदेश हाईकोर्ट में फिरौती के लिए बच्चे की हत्या करने वाले दोषियों के मृत्युदंड पर सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक व न्यायाधीश ज्योत्स्ना रिवाल दुआ की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर सुनवाई हुई। मामला सत्र न्यायाधीश की ओर से रेफरेंस के तौर पर हाईकोर्ट के समक्ष रखा गया है। इस मामले में तीनों दोषियों ने भी अपील के माध्यम से सत्र न्यायाधीश के फैसले को चुनौती दी है।

उल्लेखनीय है कि तीन दोषियों को फिरौती के लिए चार साल के मासूम युग की अपहरण के बाद निर्मम हत्या करने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिमला की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है।

बता दें तीनों दोषियों ने 14 जून, 2014 को शिमला के रामबाजार  से फिरौती के लिए युग का अपहरण किया था। अपहरण के दो साल बाद अगस्त 2016 में भराड़ी पेयजल टैंक से युग का कंकाल बरामद किया गया था। तीनों ने मासूम के शरीर में पत्थर बांध कर उसे जिंदा पानी से भरे टैंक में फेंक दिया था।

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