कौशल विकास भत्ता योजना के तहत “स्वः घोषणा” सम्बन्धित रोजगार कार्यालय में जमा करवाएं

…ताकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भत्ता हेतु पात्रता बनी रहे

बिलासपुर : जिला रोजगार अधिकारी राजेश मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि कौशल विकास भत्ता, बेरोजगार भत्ता व औधोगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अंतर्गत पंजीकृत आवेदक अपना “स्वः घोषणा” (सेल्फ डेक्लेरेशन) सादे कागज फार्म-“सी” पर जोकि प्रत्येक रोजगार कार्यालय में ही उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि आवेदक “स्वः घोषणा” (सेल्फ डेक्लेरेशन) फार्म-“सी” भरकर सम्बन्धित रोजगार कार्यालय में शीघ्र जमा करवाएं ताकि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भत्ता हेतु पात्रता बनी रहे। उन्होंने बताया कि स्वः घोषणा न मिलने पर समझा जाएगा कि अब वे भत्ता हेतु पात्र नहीं है तथा भत्ता बिना सूचना दिए बन्द कर दिया जाएगा।

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