सोलन : सूक्ष्म कन्टनेमेंट जोन के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश

सोलन : उपमण्डलाधिकारी कण्डाघाट डाॅ. विकास सूद ने कण्डाघाट उपमण्डल में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित करने के सम्बन्ध में आदेश जारी किए हैं।

आदेशों के अनुसार कण्डाघाट उपमण्डल में महोग सम्पर्क मार्ग आरम्भ होने के स्थान से विलेज लिव इन रिजाॅर्ट तक वहां से उत्तर दिशा में आदर्श पुष्प केन्द्र महोग बाग तथा पश्चिम में चायल-कण्डाघाट मार्ग जिसे कि सीमा माना जाए एवं वहां से उस स्थान तक जहां महोग गांव के लिए सम्पर्क मार्ग आरम्भ होता है को सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

उपमण्डलाधिकारी ने आपराधिक दण्ड संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं के वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों एवं लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है।

आदेशों के अनुसार आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त क्षेत्र में खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट की देखरेख में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित बनाएंगे। सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में पेयजल तथा बिजली की निर्बाध आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई जाएगी। खण्ड चिकित्सा अधिकारी सायरी, क्षेत्र में फ्लू जैसी बीमारी के लक्षणों वाले व्यक्तियों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग करने एवं कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की पहचान के लिए समुचित संख्या में टीमें तैनात करना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में पूरी निगरानी रखी जाएगी। क्षेत्र में संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों की खोज कर उनकी जांच की जाएगी और उन्हें आईसोेलेट किया जाएगा। कोविड-19 पाॅजिटिव रोगियों के सम्पर्क में आए सभी व्यक्तियों को होम आईसोलेशन में रखना सुनिश्चित बनाया जाएगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा उक्त गांव में 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित बनाया जाएगा।

आदेशों के अनुसार उप पुलिस अधीक्षक सोलन उक्त सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी प्रतिबन्धित करने के लिए समुचित संख्या में पुलिस बल की तैनाती करेंगे। उक्त क्षेत्र में वाहनों एवं लोगों की आवाजाही नियन्त्रित करने के लिए पुलिस नाके भी लगाएगी। कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन में आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में लोगों के पैदल चलने की अनुमति होगी।

खण्ड विकास अधिकारी कण्डाघाट यह सुनिश्चित बनाएंगे कि कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश तथा निकासी के समय सभी वाहनों को अनिवार्य रूप से सेनिटाइज किया जाए।

आदेशों के अनुसार तहसीलदार कण्डाघाट उक्त कन्टेनमेंट जोन के लिए समग्र प्रभारी होंगे। कण्डाघाट पटवार वृत्त के कानूनगो तथा ग्राम पंचायत झाझा के पंचायत सचिव उनके सहायक होंगे। प्रभावित क्षेत्र में पशुओं की देखभाल सुनिश्चित बनाई जाएगी। सूक्ष्म कन्टेनमेंट जोन में ग्राम पंचायत झाझा के पंचायत सचिव सभी सुविधाएं प्रदान करना सुनिश्चित बनाएंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा उक्त क्षेत्र में सभी व्यक्तियों के सैम्पल की रिपोर्ट नेगेटिव आने तक प्रभावी रहेंगे।

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