शिक्षकों के तबादले को निष्पक्ष और पारदर्शी नीति बनाए सरकार: हाईकोर्ट

हिमाचल: सीपीएस मामले पर 4 नवम्बर को सुनवाई, उपमुख्यमंत्री नियुक्ति पर फैसला सुरक्षित

शिमला: प्रदेश हाईकोर्ट में उपमुख्यमंत्री और अन्य सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 4 नवम्बर को होगी। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश बी.सी. नेगी की खंडपीठ ने उपमुख्यमंत्री के आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

उपमुख्यमंत्री और मुख्य संसदीय सचिवों (सीपीएस) की नियुक्तियों के मामले में याचिकाकर्ताओं ने बहस पूरी कर ली है। अब हाईकोर्ट के समक्ष सरकार 4 नवंबर को पक्ष रखेगी। इसके अलावा अदालत ने उपमुख्यमंत्री के उस आवेदन पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके तहत याचिका से उनका नाम हटाने की गुहार लगाई थी। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की ओर से हुई बहस सुनने के पश्चात आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जबकि मुख्य याचिका पर सुनवाई 4 नवम्बर के लिए निर्धारित की गई है।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed