शिमला : ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भवन निर्माण के नियमों को और कड़ा करने का फैसला

हिमाचल: प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि वर्तमान राज्य सरकार ने शिमला के ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में भवन निर्माण के नियमों को और कड़ा करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल, 2022 में पिछले सरकार के कार्यकाल में शिमला डेवेलपमेंट प्लान को मंजूरी दी गई थी। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में डेढ़ मंजिल तथा पार्किंग बनाने का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने शिमला डेवेलपमेंट प्लान को अधिसूचित करने की अनुमति कुछ माह पहले प्रदान की तथा राज्य सरकार ने जून 2023 में इसे अधिसूचित किया था। परन्तु अभी यह लागू नहीं की गई है।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश में आई आपदा को देखते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इन नियमों को और कड़ा करने के निर्देश दिये। इसी को देखते हुए कैबिनेट की 11 अक्तूबर को हुई बैठक में ग्रीन बेल्ट में निर्माण के प्रावधानों को और कड़ा किया गया है। उन्होंने कहा कि जाखू हिल्स में ग्रीन कवर का संरक्षण करने के लिए ऐसे प्लाॅट जिनमें एक भी हरा या सूखा पेड़ है, उसपर किसी भी प्रकार के निर्माण पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे प्लाॅटों को भी ग्रीन प्लाॅट माना जाएगा जिनपर सूखे या हरे पेड़ को काटा या गिराया गया हो तथा उन प्लाॅटों पर भी किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य की अनुमति नहीं होगी। अभी यह अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होगी तथा शिमला डेवेलपमेंट प्लान को न्यायालय की अनुमति मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए कृतसंकल्प है और इस दिशा में अनेक महत्त्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शिमला और आसपास के क्षेत्रों में ग्रीन एरिया को और बढ़ाने पर विचार कर रही है।

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