शिमला: जिला दण्डाधिकारी राजेशवर गोयल ने आमजन की सुरक्षा तथा कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत संजौली चौराहे पर रात्रि 11 बजे से प्रातः 4 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश 15 अप्रैल तक प्रभावी रहेंगे।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं। यह आदेश आपातकालीन कार्य के लिए प्रयुक्त वाहनों पर लागू नहीं होंगे। आदेश पेवर ब्लाक बिछाने एवं अन्य सीमेंट कार्य करने के लिए जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान यातायात परिचालन संजौली-ढली बाईपास मार्ग से किया जाएगा।