गुड़िया प्रकरण: डीडब्ल्यू नेगी की जमानत पर फैसला 29 नवम्बर तक टला

शिमलाः शिमला के कोटखाई बहुचर्चित गुड़िया मामले से जुड़े सूरज लॉकअप हत्या मामले में पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी की जमानत पर फैसला आगामी 29 नवम्बर तक टल गया है। सोमवार को प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश सन्दीप शर्मा के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी सीबीआई ने दलील दी कि लॉकअप मामले में ही पूर्व आईजी एच जहूर जैदी को जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस पर कल मंगलवार को सुनवाई होनी है। ऐसे में इस पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने से पहले नेगी की जमानत पर कोई फैसला न लिया जाए। सीबीआई के इस अनुरोध के बाद न्यायाधीश ने आरोपित की जमानत पर फैसले के लिए 29 नवम्बर की तिथि निर्धारित की। डीडब्ल्यू नेगी बीते एक वर्ष से न्यायिक हिरासत में जेल में हैं। उन्होंने इसी वर्ष फरवरी माह में जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी।

बता दें कि दसवीं की छात्रा गुड़िया का शव 6 जुलाई 2017 को शिमला जिले के कोटखाई के जंगल मे बरामद हुआ था। दुष्कर्म के बाद उसे जघन्य तरीके से मौत के घाट उतारा गया था। 12 जुलाई 2017 को पुलिस की एसआईटी ने इस मामले में सूरज सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन 18 जुलाई 2017 की रात्रि कोटखाई थाने के लॉकअप में सूरज की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीबीआई ने  पूर्व एसपी नेगी को 16 नवम्बर 2017 को गिरफ्तार किया था जबकि एसआईटी के मुखिया तत्कालीन आईजी जैदी समेत आठ पुलिस कर्मचारियों को बीते वर्ष 29 अगस्त 2017 को गिरफ्तार किया था।

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