शिमला : परिवहन मंत्री जी.एस. बाली ने कहा कि राज्य परिवहन विभाग सभी प्रकार के कर तथा परिसम्पत्तियों, आवासों अथवा दुकानों का देय किराया 24 दिसम्बर, 2016 तक 500 व 1000 रुपये की पुरानी मुद्रा में स्वीकार करेगा। बाली ने कहा कि परिवहन विभाग तथा निगम को देय अदायगियों में मुख्य रूप से पंजीकरण शुल्क, सभी प्रकार का शुल्क, टोकन टैक्स, विशेष सड़क कर व जुर्माना इत्यादि शामिल हैं। उन्होंने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए हैं।