योजना के तहत 45 प्रतिशत आयकर चुकाए जाने पर पैन्लटी एवं अभियोजन से मुक्त रखे जाने का प्रावधान

  • आय घोषणा योजना पर सम्मेलन का आयोजित

 शिमला: वित मन्त्रालय द्वारा आय घोषणा योजना 2016 के तहत आज आयकर विभाग द्वारा शिमला स्थित सनातन धर्म सिनियर सकैण्डरी स्कूल गंज बाजार में सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए सुनीता सिंह आयकर आयुक्त (टीडीएस) चण्डीगढ़ ने बताया कि यह योजना 1 जून, 2016 से 30 सितम्बर, 2016 तक लागू है ।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 45 प्रतिशत आयकर चुकाए जाने पर पैन्लटी एवं अभियोजन से मुक्त रखे जाने का प्रावधान भी किया गया है । उन्होंने इस योजना के विभिन्न लाभों पर विस्तार से चर्चा की । उन्होंने उपस्थित लोगों से इस योजना का प्रचार-प्रसार कर इसकी सफलता में सहभागी बनते हुए स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सहयोग देने की अपील की । उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा यह एक मात्र अवसर प्रदान किया गया है जिसमें करदाताओं द्वारा पूर्व वर्षों में न किए गए कर कर भुगतान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि घोषणा के तहत आयकर दाताओं के द्वारा की गई घोषणाओं को गोपनीय रखा जाएगा । सिंह ने बताया कि इस सम्बन्ध में अधिक व अतिरिक्त जानकारी के लिए सुविधा केन्द्र शिमला में 30 सितम्बर, 2016 तक सम्पर्क कर सकते हैं इसके अतिरिक्त incometaxindia.gov.in एवं टोल-फ्री नम्बर 1800-180-1961 पर भी सम्पर्क कर सकते है ।

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