शिमला: विदेश मंत्रालयएभारत सरकार ने अपने आदेश में पासपोर्ट आवेदन के लिए निर्धारित पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड की मान्यता को समाप्त कर दिया है। यह आदेश एक अप्रैल 2016 से लागू हो जायेगा। अतः आदेशानुसार क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय शिमला ने जनहित में सूचित किया है की आगामी एक अप्रैल से राशन कार्ड को पते के प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
पासपोर्ट आवेदक इन निम्नलिखित 12 दस्तावेज़ों में से किसी भी मूल दस्तावेज़ को पते के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट कार्यालय में जमा करवा सकते है। पानी का बिलए टेलीफोन लैंडलाइन या पोस्टपेड बिलए बिजली का बिलएआयकर निर्धारण आदेशए मतदाता पहचान पत्रए गैस कनेक्शन के प्रमाणएप्रतिष्ठित कंपनियों के लेटर हेड पर प्रमाणपत्र ;केवेल लिमिटिड कंपनियों की मुहर के साथ कंपनी के लेटर हेड पर पते का प्रमाण दे सकते हैएकम्प्यूटरीकृत प्रिंट आउट मान्य नहीं होगाए पति के पासपोर्ट की प्रतिए नाबालिकों के लिए माता-पिता के पासपोर्ट के प्रतिए आधार कार्डए पंजीकृत किराए समझौते, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिएद्धए फोटो पासबुक, अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकोंएअनुसूचित निजी क्षेत्रों के भारतीय बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को केवल मान्यताद्ध अधिक जानकारी के लिए आवेदक वेबसाइट www.passportindia.gov.in पर जा सकते है या पासपोर्ट कार्यालय के दूरभाष 0177.2652395 तथा टोल फ्री नण् 1800.258.1800 पर संपर्क कर सकते है। rpo.shimla@mea.gov.in पर भी ई.मेल किया जा सकता है।