


सोलन : उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज विभाग से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में उपायुक्त कार्यालय सोलन द्वारा 05 अप्रैल, 2026 को जारी अधिसूचना को वापिस लेते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2026 के दृष्टिगत ज़िला परिषद सोलन के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षण के लिए सूचना पुनः अधिसूचित की है।
अधिसूचना के अनुसार दाड़ला, वार्ड नम्बर 1 महिला, सूरजपुर, वार्ड नम्बर 2 अनारक्षित, डुमैहर, वार्ड नम्बर 3 महिला, वाकना, वार्ड नम्बर 4 अनारक्षित, धंगील, वार्ड नम्बर 5 अनारक्षित, डांगरी, वार्ड नम्बर 6 अनुसूचित जाति महिला, चेवा, वार्ड नम्बर 7 अनुसूचित जाति महिला, धर्मपुर, वार्ड नम्बर 8 अनुसूचित जाति, टकसाल, वार्ड नम्बर 9 अनारक्षित, दाड़वा, वार्ड नम्बर 10 अनुसूचित जाति महिला, मन्धाला, वार्ड नम्बर 11 अनारक्षित, खेड़ा, वार्ड नम्बर 12 अनुसूचित जन जाति महिला, रडयाली, वार्ड नम्बर 13 महिला, दभोटा, वार्ड नम्बर 14 महिला, लग, वार्ड नम्बर 15 अनुसूचित जाति, बवासनी, वार्ड नम्बर 16 महिला तथा बगलैहड, वार्ड नम्बर 17 अनारक्षित है।

सोलन: उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2026 के दृष्टिगत ज़िला सोलन की विकास खण्ड कण्डाघाट की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण की सूचना अधिसूचित की है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बांजणी में प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत बाशा में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत बीशा में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत सैंज में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत चायल में अनारक्षित, ग्राम पंचायत छावशा में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत देलगी में अनारक्षित, ग्राम पंचायत धंगील में अनारक्षित तथा ग्राम पंचायत हिन्नर में प्रधान पद अनुसूचित जाति महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
ग्राम पंचायत रहेड़ में प्रधान पद अनारक्षित, ग्राम पंचायत जधाणा में महिला, ग्राम पंचायत झाझा में अनारक्षित, ग्राम पंचायत काहला में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कनैर में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत क्वारग में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कोट में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत मही में महिला तथा ग्राम पंचायत ममलीग में प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत नगाली में प्रधान पद अनारक्षित, ग्राम पंचायत पौधना में महिला, ग्राम पंचायत सकौड़ी में महिला, ग्राम पंचायत सतडोल में महिला, ग्राम पंचायत सायरी में अनारक्षित, ग्राम पंचायत सिरीनगर में महिला, ग्राम पंचायत तुन्दल में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत वाकना में महिला, ग्राम पंचायत घाट कुम्हाला में महिला तथा ग्राम पंचायत बशील में प्रधान पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।

सोलन : उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2026 के दृष्टिगत ज़िला सोलन की विकास खण्ड कुनिहार की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण की सूचना अधिसूचित की है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बड़ोग में प्रधान पद अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत बागा (करोग) में अनारक्षित, ग्राम पंचायत बखालग में अनारक्षित, ग्राम पंचायत बलेरा में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत बनोह खरड़हट्टी में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत बरायली में अनारक्षित, ग्राम पंचायत बसंतपुर में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत बातल में महिला, ग्राम पंचायत बेरल में अनारक्षित, ग्राम पंचायत भूमति में महिला, ग्राम पंचायत चाखड़ में अनारक्षित, ग्राम पंचायत चम्यावल में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत चईयांधार में महिला, ग्राम पंचायत दधोगी में अनारक्षित, ग्राम पंचायत दानोघाट में अनारक्षित, ग्राम पंचायत दाडला में अनारक्षित, ग्राम पंचायत दसेरन में महिला, ग्राम पंचायत दावटी में अनारक्षित तथा ग्राम पंचायत देवरा में प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है।
ग्राम पंचायत धुंधन में प्रधान पद अनारक्षित, ग्राम पंचायत डुमैहर में अनारक्षित, ग्राम पंचायत घनागुघाट में महिला, ग्राम पंचायत ग्याणा में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत हनुमान बड़ोग में महिला, ग्राम पंचायत जघून में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कश्लोग में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत खनलग में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत कोठी में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कोटली में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कोटलू में महिला, ग्राम पंचायत कुंहर में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कुनिहार में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत क्यारड़ में महिला, ग्राम पंचायत मान में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत मांगल में महिला, ग्राम पंचायत मांगू में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत मटेरनी में अनारक्षित तथा ग्राम पंचायत नवगांव में प्रधान पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत पलोग में प्रधान पद महिला, ग्राम पंचायत पारनू में महिला, ग्राम पंचायत पलानिया में महिला, ग्राम पंचायत पट्टा में अनारक्षित, ग्राम पंचायत रोहंाज जलाणा में महिला, ग्राम पंचायत रौड़ी में महिला, ग्राम पंचायत साईं में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत समोग में अनारक्षित, ग्राम पंचायत सानण में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत संघोई में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत सन्याड़ी मोड में अनारक्षित, ग्राम पंचायत सरली में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत सारमा में महिला, ग्राम पंचायत सरयांज में महिला, ग्राम पंचायत सेवड़ा चण्डी में महिला, ग्राम पंचायत शहरोल में महिला, ग्राम पंचायत सूरजपुर में महिला, ग्राम पंचायत चमाकड़ी में अनारक्षित, ग्राम पंचायत जमरोटी स्थित चुनाड़ ब्राहमणा में अनुसूचित जाति महिला तथा ग्राम पंचायत टुईरू में प्रधान पद अनारक्षित है।

सोलन : उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 87 की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2026 के दृष्टिगत ज़िला सोलन की विकास खण्ड पट्टा की सभी ग्राम पंचायतों के प्रधान पद के लिए विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण की सूचना अधिसूचित की है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बढलग में प्रधान पद महिला, ग्राम पंचायत सूरजपुर में अनारक्षित, ग्राम पंचायत मंधाला में महिला, ग्राम पंचायत बरोटीवाला में अनुसूचित जन जाति महिला, ग्राम पंचायत नालका में अनारक्षित, ग्राम पंचायत कालुझण्डा में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत गोयला में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत जगजीतनगर में अनारक्षित, ग्राम पंचायत दाड़वा में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत बुघार कनैता में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत जाडला में महिला, ग्राम पंचायत चण्डी में अनुसूचित जाति महिला तथा ग्राम पंचायत कृष्णगढ़ में प्रधान पद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है।
अधिसूचना के अनुसार ग्राम पंचायत बाडियां में प्रधान पद अनारक्षित, ग्राम पंचायत घड़सी में महिला, ग्राम पंचायत ढकरियाणा में महिला, ग्राम पंचायत भावगुड़ी में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत पट्टानाली में महिला, ग्राम पंचायत कैंडोल में अनुसूचित जाति, ग्राम पंचायत मंढेसर में महिला, ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली में अनुसूचित जन जाति, ग्राम पंचायत साईं में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत सौडी में अनुसूचित जाति महिला, ग्राम पंचायत भटोली कलां में अनारक्षित, ग्राम पंचायत गुल्लरवाला में अनारक्षित तथा ग्राम पंचायत चडियार में प्रधान पद अनारक्षित है।

सोलन: उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 125, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 88 की अनुपालना में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन वर्ष 2026 के दृष्टिगत ज़िला सोलन की पंचायत समितियों के अध्यक्ष पदों पर विभिन्न श्रेणियों के आरक्षण की सूचना अधिसूचित की है।
अधिसूचना के अनुसार पंचायत समिति धर्मपुर में अध्यक्ष पद अनारक्षित, पंचायत समिति कण्डाघाट में अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति महिला, पंचायत समिति कुनिहार में अध्यक्ष पद महिला, पंचायत समिति पट्टा में अध्यक्ष पद अनारक्षित, पंचायत समिति नालागढ़ में अध्यक्ष पद अनुसूचित जाति तथा पंचायत समिति सोलन में अध्यक्ष पद महिला वर्ग के लिए आरक्षित है।

रिकांगपिओ : अधिशाषी अभियंता विद्युत टाशी छोड़ुप नेगी ने बताया कि 22 के.वी भोक्तु-कल्पा फीडर में मरम्मत कार्य के चलते 10 अप्रैल, 2026 को प्रातः 09 बजे से सायं 05 बजे तक चीनी, रोघी, कल्पा, चुंगलिंग, दूनी और ब्रेलंगी में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी।
उन्होंने बताया कि यदि मौसम खराब रहता है तो कार्य अगले दिन किया जाएगा। उन्होंने जन साधारण से असुविधा के लिए खेद प्रकट किया और सहयोग का आग्रह किया है।

जिला स्तरीय समिति करेगी पात्र बच्चों की पहचान और संस्तुति
मण्डी: उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आज यहां आतंकवादी हिंसा, उग्रवाद अथवा सीमापार गोलीबारी के कारण अनाथ या निराश्रित हुए बच्चों की पहचान, सत्यापन एवं संस्तुति के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने बताया कि समिति पात्रता से संबंधित अभिलेखों एवं तथ्यों का सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन तैयार करेगी तथा मामलों को संस्तुति सहित राज्य सरकार के गृह विभाग को भेजेगी।
उपायुक्त ने कहा कि पात्र बच्चों की पहचान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, अध्यापकों, आशा कार्यकर्ताओं तथा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से की जाएगी। भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय बाल कोष के तहत पात्र बच्चों को कक्षा 12वीं तक की शिक्षा, आईटीआई, डिप्लोमा या कम्प्यूटर कोर्स के लिए प्रतिवर्ष 15 हजार रुपये, स्नातक या स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 18 हजार रुपये तथा व्यावसायिक कोर्स करने पर प्रतिवर्ष 21 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता पढ़ाई पूरी होने तक या अधिकतम 25 वर्ष की आयु तक उपलब्ध रहेगी।
बैठक में पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अतिरिक्त उपायुक्त गुरसिमर सिंह, उपनिदेशक उच्च शिक्षा यशवीर कुमार, उपनिदेशक शिक्षा (माध्यमिक) भुवनेश्वरी वरवाल, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास अजय बदरेल, जिला कल्याण अधिकारी समीर तथा जिला बाल संरक्षण अधिकारी एन. आर. ठाकुर उपस्थित रहे।

जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में हादसे कम करने पर विशेष फोकस
यातायात नियमों की अनुपालना से ही कम होंगे हादसे
मण्डी: जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें जिले में सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति तथा सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त ने कहा कि तेज रफ्तार और लापरवाही सड़क हादसों का मुख्य कारण है, इसलिए लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को सड़क सुरक्षा के प्रति समन्वित रूप से कार्य करने तथा वार्षिक रोड सेफ्टी एक्शन प्लान शीघ्र भेजने के निर्देश दिए।
उपायुक्त ने बताया कि वर्ष 2025 में जिले में कुल 250 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 97 लोगों की मृत्यु तथा 385 लोग घायल हुए। वहीं वर्ष 2026 में 31 मार्च तक 83 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 28 लोगों की मृत्यु तथा 111 लोग घायल हुए हैं। इनमे सभी दुर्घटनाएं तेज रफ्तार तथा लापरवाही से वाहन चलाने के कारण हुई हैं। उपायुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए स्कूलों, कॉलेजों तथा सार्वजनिक स्थानों पर निरंतर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा योजना के अंतर्गत चिन्हित सभी बिंदुओं पर निरंतर कार्य किया जाए, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि नए निर्मित सड़कों पर उचित साइनेज लगाए जाएं तथा चिन्हित ब्लैक स्पॉट को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। उपायुक्त ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा जिले में 323 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इनमें से वर्ष 2024-25 में 32 तथा वर्ष 2025-26 में 7 ब्लैक स्पॉट को ठीक किया गया है। शेष स्थानों पर भी आवश्यक सुधार कार्य प्रस्तावित हैं। उन्होंने आपातकालीन सेवाओं से जुड़े विभागों को सदैव अलर्ट रहने तथा दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया समय को और बेहतर बनाने के लिए समन्वय बढ़ाने को कहा।
उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए ट्रैफिक नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा रहा है। जनवरी से मार्च 2026 के दौरान ड्रिंक एंड ड्राइव के 407, लेजर गन से ओवर स्पीड के 8034, मोबाइल फोन का प्रयोग करने के 441, बिना सीट बेल्ट के 1733 तथा बिना हेलमेट के 6005 चालान किए गए। इसके अतिरिक्त आईटीएमएस के माध्यम से ओवर स्पीड के 11656, ट्रिपल राइडिंग के 86 तथा बिना हेलमेट के 1962 चालान किए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि स्कूल वाहनों की नियमित जांच की जा रही है। जनवरी 2026 में 235 स्कूल वाहनों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 74 के चालान किए गए। फरवरी में 190 वाहनों का निरीक्षण कर 28 तथा मार्च में 210 वाहनों का निरीक्षण कर 20 चालान किए गए।
बैठक में पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी नवीन कुमार, अधिशाषी अभियंता एवं सदस्य सचिव डीके वर्मा सहित स्वास्थ्य, एनएचएआई तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

