7 जून से 12 जून तक बैंकों में सार्वजनिक लेन-देन प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक होगा : ए.के. गुप्ता

बैंकों का कार्य समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक

  • बैंकों में यह व्यवस्था आज से 31 मई, 2021 तक रहेगी लागू

सोलन: जिला के अग्रणी बैंक यूकों बैंक ने सूचित किया है कि कोविड-19 महामारी के कारण प्रदेश में लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के दृष्टिगत जिला के सभी बैंकों की कार्य अवधि को नियमानुसार लागू किया गया है। बैंक के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी आज यहां दी।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य स्तरीय बैंकर्ज समिति तथा प्रदेश के विशेष सचिव वित्त राकेश कंवर के साथ आयोजित वीडियो काॅन्फ्रेन्स में लिया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि जिला के सभी बैंकों में आमजन के लिए कार्य अवधि का समय प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक निर्धारित किया गया है। बैंक अपना कार्य प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों में यह व्यवस्था आज से 31 मई, 2021 तक लागू रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार अथवा जिला प्रशासन इस अवधि के मध्य कोई अन्य आदेश जारी करते हैं तो उन आदेशों को भी अक्षरशः लागू किया जाएगा।

उन्होंने बैंक आने वाले सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि कोविड-19 से बचाव के लिए प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा बैंक में उचित प्रकार से मास्क पहनकर आएं और सोशल डिस्टेन्सिग नियम का पालन करें।

प्रवक्ता ने कहा कि सभी बैंकों में कर्मियों तथा उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कोविड-19 मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

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