प्रवासी मजदूर को पुलिस स्टेशन में अपनी पहचान और सत्यापन कराना आवश्यक : जिला दंडाधिकारी 

शिमला: जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोई भी नियोक्ता, ठेकेदार, व्यापारी शिमला जिले में आने वाले किसी भी प्रवासी मजदूर को छोटी गैर-औपचारिक नौकरी, सेवा या अनुबंध श्रम में संलग्न नहीं करेगा, जब तक प्रवासी मजदूर अपना आवेदन पहचान और सत्यापन के लिए संबंधित स्टेशन हाउस अधिकारी को पासपोर्ट आकार की तस्वीरों के साथ पूरा विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं। 
उन्होंने कहा कि शिमला जिले का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति संबंधित थाना प्रभारी को इस आशय की जानकारी दिए बिना किसी भी प्रकार के स्व-रोजगार, गैर-औपचारिक व्यापार या सेवाओं में रोजगार की तलाश में संलग्न नहीं होगा 
उन्होंने कहा कि यह आदेश 01-10-2023 को लागू होगा और दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा।

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