हिमाचल: सरकारी स्कूलों में शिक्षकों-गैर शिक्षकों को चार अप्रैल तक अवकाश

शिक्षा विभाग ने किया निजी स्कूलों की मान्यता एवम नवीनीकरण सम्बन्धी शेड्यूल जारी

धर्मशाला : उपनिदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने जानकारी दी है कि शिक्षा का अधिकार 2009 के अंतर्गत पहली से आठवीं कक्षा वाले सभी निजी स्कूलों के लिए हिमाचल प्रदेश प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य है। जिसके लिए जिला के सभी निजी स्कूलों के लिए शैक्षणिक सत्र 2023- 24 की मान्यता एवम नवीनीकरण प्रक्रिया संबंधी शेड्यूल जारी कर दिया गया है । जिसके तहत सभी निजी स्कूल सम्बंधित शिक्षा खंड के लिए निर्धारित तिथि को ही सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया 6 से 27 फरवरी तक जारी रहेगी।

उन्होंने बताया कि जिन निजी शिक्षण संस्थानों की मान्यता को 5 एवं 1 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका है उन्हें नई मान्यता प्राप्ति के लिए आवेदन करना अनिवार्य होगा । पहली से पांचवी कक्षा तक के सभी निजी प्राथमिक विद्यालय को अपने आवेदन सम्बंधित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निर्धारित तिथि को जमा करवाने होंगे। जबकि पहली से आठवीं कक्षा वाले स्कूलों स्कूलों को अपने आवेदन उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा स्थित धर्मशाला के कार्यालय में सम्पूर्ण दस्तावेजों के साथ निर्धारित शुल्क के साथ तय तिथि को जमा करवाने होंगे।

उन्होंने बताया कि शिक्षा खण्ड इंदौरा के तहत आने वाले स्कूल 6 फरवरी,फतेहपुर 7 फरवरी, नूरपुर व कोटला 8 फरवरी, ज्वाली 9 फरवरी, राजा का तालाब 10 फरवरी, रैत व नगरोटा सूरियां 13 फरवरी को अपने आवेदन जमा करवा सकते हैं। जबकि कांगड़ा शिक्षा खण्ड के तहत आने वाले स्कूल 14 फरवरी , नगरोटा बगवां 15 फरवरी , धर्मशाला 16 फरवरी , डाडासीबा 17 फरवरी, भवारना 20 फरवरी, लंबागांव 21 फरवरी,पंचरुखी व चढ़ियार 22 फरवरी, बैजनाथ 23 फरवरी, पालमपुर 24 फरवरी,रक्कड़ 25 फरवरी तथा देहरा शिक्षा खंड के निजी स्कूल 27 फरवरी को सम्पूर्ण दस्तावेजों सहित आवेदन कर सकते हैं । मान्यता प्रक्रिया संबंधित जानकारी कार्यालय की वेबसाइट www.ddeekangra.in पर भी उपलब्ध है। इस बारे अधिक जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष 01892- 223155 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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