सोलन: आवश्यक आदेश….

सोलन: जिला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुल्हारी ने प्रदेश के मुख्य सचिव एवं राज्य कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में जिला में छूट एवं प्रतिबन्ध के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।

इन आदेशों के अनुसार सोलन जिला के सभी विद्यालय जिनमें आवासीय एवं आंशिक रूप से आवासीय विद्यालय सम्मिलत हैं, 02 अगस्त, 2021 से 10वीं, 11वीं तथा 12वीं कक्षाओं के लिए खोले जा सकते हैं। सभी विद्यालयों को शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। कक्षा 5वीं तथा 8वीं के छात्रों को 02 अगस्त, 2021 से संशय निवारण के लिए विद्यालय आने की अनुमति होगी।

आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय के शोधार्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचित तिथियों के अनुसार विश्विद्यालय आ सकेंगे। उन्हें शिक्षा विभाग द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।

ऑफलाइन कोचिंग, ट्यूशन तथा प्रशिक्षण संस्थानों को 26 जुलाई, 2021 से कार्य करने की अनुमति होगी। इन सभी को मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी। प्रशिक्षण संस्थानों में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति होगी जिनका कोविड-19 से बचाव के लिए टीकाकरण हुआ है। टीकाकरण न होने की स्थिति में उम्मीदवार को रिपोर्टिंग समय से 72 घण्टे पूर्व तक प्राप्त नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ लानी अनिवार्य है।

इन आदेशों की अवहेलना पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, हिमाचल प्रदेश पुलिस नियम, 2007 सहित अन्य विधि सम्मत प्रावधानों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जाएगी।

यह आदेश 26 जुलाई, 2021 तथा 02 अगस्त, 2021 से प्रभावी होंगे।

सभी को सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए कोविड-19 से बचाव के लिए जारी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित बनानी होगी।

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