रामपुर में यातायात की सुचारू व्यवस्था एवं जनहित के मध्य नजर अधिसूचना के तहत निर्देश जारी

शिमला: सील्ड व प्रतिबन्धित सड़क को छोटे वाहनों की पार्किंग के लिए खोलने की विशेष अनुमति

  • पर्यटन सीजन के लिए सड़कों को खोलने के लिए विशेष अनुमति
  • सड़कें 2 मई 2019 से 30 जून 2019 तक पयर्टकों के वाहनों के लिए खुली रहेंगी

शिमला: प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अन्तर्गत पर्यटन सीजन के दौरान राज्य सरकार ने चौड़ा मैदान डाकघर से एडवांस स्टैडी वाया एवालॉज तथा बालूगंज चौक से एजी चौक वाया कनैडी चौक तथा हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सील्ड व प्रतिबन्धित सड़क को छोटे वाहनों की पार्किंग के लिए विशेष अनुमति प्रदान की है। यह सड़कें 2 मई 2019 से 30 जून 2019 तक पयर्टकों के वाहनों के लिए खुली रहेंगी।

यह अधिसूचना शिमला सड़क उपयोगकर्ता और पैदल यात्री (सार्वजनिक सुरक्षा और सुविधा) अधिनियम 2007 की धारा 18 के तहत जारी की गई है।

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *