हिमाचल: लोगों को त्यौहारों पर दो घंटे सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति, आदेश जारी…

हिमाचल: प्रदेश में दिवाली में लोग सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। आतिशबाजी का समय रात 8 से 10 बजे के बीच रहेगा। यदि बाद में कोई व्यक्ति पटाखे फोड़ते हुए पकड़ा जाता है तो पर्यावरण एक्ट के तहत उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की एवज में 5 साल तक कैद या एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों सजा एक साथ हो सकती हैं।

NGT के आदेशों के बाद यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में पटाखे फोड़ने का समय रात 8 से 10 बजे के बीच रहेगा। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मुख्य सचिव सहित अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, प्रधान मुख्य सचिव शिक्षा, DGP, निदेशक पर्यावरण विभाग, सभी उपायुक्तों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि तय समय के बाद प्रदेश में कहीं भी आतिशबाजी न हो। लोगों को सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाने की अनुमति रहेगी।

विभाग ने सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेशों की पालना करते हुए अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों और कोर्ट परिसर के पास आतिशबाजी पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यह निर्णय इसलिए लिया गया है ताकि पटाखों के जलने से निकलने वाले धुएं का लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े।

त्योहार के दिन आतिशबाजी का समयदिवाली 24 अक्टूबर रात 8 से 10 बजे तक

गुरु पर्व 8 नवंबर शाम 4 से 5 बजे तक और रात 9 से 10 बजे तक

क्रिसमस 25-26 दिसंबर रात 11:55 से 12:30 तक

नव वर्ष 31 दिसंबर, 1 जनवरी रात 11:55 से 12:30 तक

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