जिला शिमला में पंचायत चुनाव के मद्देनज़र शराब की बिक्री पर 48 घंटे तक प्रतिबंध : उपायुक्त आदित्य नेगी

शिमला: उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि जिला शिमला में 10 अगस्त  को निर्धारित ग्राम पंचायत चुनाव के मद्देनज़र संबंधित ग्राम पंचायतों के क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर 48 घंटों तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगी।
48 घंटों की समय सीमा मतदान के समापन तक के लिए लागू रहेगी। आदेश की उल्लघंना करने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 158 आर और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडनीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।  

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