शिमला: शाॅल, रेहड़ी-फड़ी वालों एवं प्रवासी मज़दूरों को अपनी पहचान का सत्यापन करवाना अनिवार्य

शिमला: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत शाॅल, रेहड़ी-फड़ी वालों एवं प्रवासी मज़दूरों को अपनी पहचान का सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा, ताकि स्थानीय लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ न हो सके।
उन्होंने बताया कि अपराध की घटनाओं की रोकथाम के लिए ठेकेदार जो प्रवासी मजदूरों को काम पर लगाते हैं उन्हें स्थानीय थाना प्रभारी के समक्ष पासपोर्ट साइज फोटो सहित उनकी पहचान दर्ज करवानी होगी अन्यथा उनके खिलाफ आइपीसी की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह आदेश 01 अगस्त, 2022 से दो माह के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा उपमण्डलाधिकारियों से आह्वान किया कि वे आदेशों को अमल लाने में अपना सहयोग दें।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed