परवाणू-शिमला फोरलेन पर सनवारा में टोल वसूली पर लगी रोक हटी

हिमाचल: प्रदेश हाईकोर्ट ने एसडीएम रोहड़ू के तबादले पर लगाई रोक…

हिमाचल: प्रदेश हाईकोर्ट ने मात्र एक माह बाद किए गए एसडीएम रोहड़ू के स्थानांतरण की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने सरकार के मुख्य सचिव और निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए एसडीएम राजगढ़ को नोटिस जारी किए हैं। मामले पर आगामी सुनवाई 11 जुलाई को होगी। न्यायाधीश अमजद ए सईद और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ में एसडीएम रोहड़ू सनी शर्मा की ओर से दायर याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान यह आदेश पारित किए। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार याची के मात्र एक माह बाद रोहड़ू से राजगढ़ के लिए स्थानांतरण आदेश पारित कर दिए गए।

एसडीएम सन्नी शर्मा ने रोहड़ू से मात्र एक माह की तैनाती के बाद उनका तबादला किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में एसडीएम ने आरोप लगाया है कि उनका तबादला भाजपा नेत्री शशिबाला के दबाव में आकर किया गया है। उन्होंने अपने तबादला आदेश को याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस न्यायमूर्ति अमजद एहतेशाम सईद व न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने की।

जिला शिमला के रोहड़ू उपमंडल के एसडीएम सन्नी शर्मा की तबादला संबंधी अधिसूचना पर हिमाचल हाईकोर्ट  ने रोक लगा दी है। साथ ही अदलात ने सरकार से जवाब भी तलब किया है। यही नहीं, अदालत ने मुख्य सचिव को भी नोटिस जारी किया है।

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