शिमला: संजौली चौक से ढली की सड़क सभी वाहनों के लिए दो दिन रहेगी बंद

शिमला: जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज यहां आदेश जारी करते हुए बताया कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत संजौली चौक से ढली की सड़क सभी वाहनों के लिए 26 व 27 मार्च को रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक बंद रहेगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश आपातकालीन वाहनों के लिए लागू नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि यह आदेश संजौली चैक में फुट ओवर ब्रिज निर्माण कार्य को लेकर पारित किए गए हैं।
उपायुक्त ने बताया कि यातायात संजौली-ढली बाईपास रोड से सुचारू रूप में चलाया जाएगा। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।  

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