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हिमाचल प्रदेश बजट: सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 2022-23 में 1 हजार 300 करोड़ रुपये होंगे व्यय

60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुष बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने के पात्र होंगे

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में चुनावी साल में अपने कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया। सीएम जयराम ठाकुर ने 2022-23 के लिए 51365 करोड़ का बजट पेश किया।

सरकार ने निर्णय लिया है कि 2022-23 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 40 हजार अतिरिक्त पात्र आवेदकों को वर्तमान पात्रता शर्तों के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार के दृढ़ संकल्प को दोहराते हुए सरकार के दृश्टिपत्र में किये गए वादे को पूरा करते हुए सभी के लिए बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता हेतु आयु सीमा घटाकर 60 वर्ष करने की घोषणा की ।

60 वर्ष से 69 वर्ष तक के सभी पात्र लोगों कुष्ठ रोगियों एवम ट्रांसजेंडर को दी जा रही पेंशन 850 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह, विधवाओं दिव्यांगजनों, परित्यक्त महिलाओं व एकल नारियों को दी जा रही पैंशन एक हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 1 हजार 150 रुपये प्रति माह तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वृद्धजनों एवं 70 प्रतिषत से अधिक दिव्यांगता वाले दिव्यांगजनों को दी जा रही पेंशन 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह से बढा़कर 1 हजार 700 रुपये करने की घोषणा की।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 2022-23 में 1 हजार 300 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। सरकार ने अपने कार्यकाल में ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के परिव्ययों में तीन गुणा वृद्धि की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए इस बजट में घोषित लाभों में ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 850 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पा रहे हैं को अब एक हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में एक हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 150 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। ऐसे सभी वर्ग जो वर्तमान में 1 हजार 500 रुपये प्रतिमाह की पेंशन पा रहे हैं को अब 1 हजार 700 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। 60 से 65 वर्ष की आयु की महिलायें बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने की पात्र होंगी। 60 से 69 वर्ष की आयु के पुरुष बिना किसी आय सीमा के वृद्धावस्था पेंशन का लाभ पाने के पात्र होंगे।

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