हिमाचल: नगर परिषदों एवं नगर निकायों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश सहकारी सभाएं नियम 1971 में संशोधन का प्रस्ताव

हिमाचल: सहकारिता विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि हिमाचल प्रदेश कोआपरेटिव सोसायटीज नियम वर्ष 1971 के नियम 2,5,83 व 84 में संशोधन का प्रस्ताव है तथा नियम 83 ए को जोड़ा जा रहा है। इस सन्दर्भ में प्रस्तावित नियमों को 22 जून, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इन संशोधनों से सहकारी समितियों के पंजीकरण में आसानी होगी तथा आडिट करने के लिए सहकारी सभाओं को अधिक स्वायत्ता मिलेगी, जिससे सरकार के द्वारा तैयार किए गए पैनल में से सभाएं स्वयं आडिटर की नियुक्ति कर सकेगें।

प्रवक्ता ने बताया कि इन संशोधनों के लिए आम जनता और हितधारकों से सुझावों के लिए प्रस्तावित नियम मुद्रित किए गए है। यह किसी व्यक्ति के कोई आपेक्ष या सुझाव हों तो वे उन्हें सचिव सहकारिता हिमाचल प्रदेश सरकार को डाक द्वारा हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला या ई-मेल coopsecy-hp@nic.in  द्वारा उक्त नियमों के राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर भेज सकते हैं।

सम्बंधित समाचार

अपने सुझाव दें

Your email address will not be published. Required fields are marked *