हिमाचल: हिमाचल प्रदेश में आने वाले सैलानियों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही होटलों में कमरा मिलेगा। अन्य राज्यों के सैलानियों पर यह शर्त लागू नहीं होगी। कोरोना संक्रमण से प्रभावित देश के आठ राज्यों महाराष्ट, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और पंजाब से गुरुवार को पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग ने एसओपी जारी कर दी है। होटलों में स्वीमिंग पूल, असेम्बली हॉल और आडिटोरियम आगामी आदेशों तक बंद रखे जाएंगे।
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से समय-समय पर कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों का होटल प्रबंधनों को पालन करना होगा। रेस्टोरेंट और ढाबों में उचित दूरी बनाकर भोजन परोसा जा सकेगा। एक परिवार के लोग टेबल भी शेयर कर सकेंगे। रेस्टोरेंट और ढाबों में कार्यरत स्टाफ को मास्क और दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। रोजाना सेनेटाइजेशन भी करना होगा।
पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग की एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि होटल प्रबंधन को हाई लोड वाले सात राज्यों से आने वाले सैलानियों की आईसीएमआर से अधिकृत आरटीपीसीआर की 72 घंटे पुरानी कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही कमरा देना होगा। रिपोर्ट की जांच करने का जिम्मा होटल प्रबंधन का होगा। इस एसओपी को प्रदेश में तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है।