पात्र दंपति इन्दिरा गांन्धी बालिका सुरक्षा योजना का उठाए लाभ : डाॅ. दडोच

बिलासपुर : मुख्या चिकित्सा अधिकारी बिलासपुर डाॅ. प्रकाश दडोच ने बताया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 2009-10 में इन्दिरा गांन्धी बालिका सुरक्षा योजना शुरु की गई। इस योजना का शुरु करने का उदेश्य महिलाओं का सम्मान और गौरव वहाल करना, बिगडते लिंग अनुपात में सुधार करना, छोटे परिवार के आदर्श को प्रोत्साहित करना और लैंगिक समानता को बढावा देना है।

इस योजना के अन्तर्गत अगर कोई दम्पति एक लड़की बच्ची पर परिवार नियोजन का स्थाई तरीका अपनाया हो तो इस योजना में दम्पति की लड़की के नाम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 35000 रुपये जमा किए जाते हैं। अगर कोई पात्र दम्पति दो लडकीयों के बाद परिवार नियोजन का स्थाई तरीका अपनाया हो इस योजना में पात्र दम्पति की लड़कियों के नाम पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12500- 12500 रुपये जमा किए जाते हैं। यह पैसा बटियों के बैंक खाते में 18 साल तक जमा रहते हैं और 18 वर्ष पूरे होने पर यह पैसा बेटियों को मिल जाता है। इस योजना में दंपति हिमाचल के स्थाई निवासी हों। वे हिमाचल में स्थाई दंपति के लड़की बच्चे हो। इसमें केवल एक या दो लडकी वाले दंपति पात्र है और वे अगर परिवार नियोजन का स्थाई तरिका अपनाते है तभी वे इसके लिए पात्र है। इसमें कोई पुरुष बच्चा नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए पासपोर्ट आकार का फोटो, बैंक पासबुक की प्रतिलिपि, लडकी बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, दंपति का पहचान पत्र, दंपति का निवास प्रमाण, दंपति का आधार कार्ड। उन्होंने पात्र दम्पतियों से अपील की वे अपना योगदान देकर इस योजना का लाभ उठाएं।

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