जोगिन्दर नगर: कोविड 19 के नवीन दिशा निर्देशों की अनुपालना को उडऩ दस्ते गठित

    • अब शादी में केवल 50 लोगों को ही मिलेगी अनुमति-एसडीएम अमित मेहरा
    • कोरोना नियमों की अनुपालना को उडऩदस्ते गठित, संक्रमण से बचाव को लोग बरतें पूरी एहतियात 

    जोगिन्दर नगर/विजय भारद्वाज : कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब शादी में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। इस संबंध में यदि किसी ने पहले ही शादी के आयोजन को लेकर अनुमति प्राप्त की है तो उस स्थिति में पूर्व में ली गई अनुमति निरस्त समझी जाएगी तथा नये दिशा निर्देशों के अंतर्गत अब केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमित रहेगी। साथ ही अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार के कोविड अनुमति वेब पोर्टल कोविड डॉट एचपी डॉट जीओवी डॉट इन (covid.hp.gov.in)   पर लॉग इन करना होगा।
    इस बारे जानकारी देते हुए एसडीएम जोगिन्दर नगर अमित मैहरा ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों के तहत अब शादी के लिए केवल 50 लोगों को ही अनुमति प्राप्त होगी। इसके लिए आयोजकों को ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करना जरूरी होगा। ऑनलाइन अनुमति प्राप्त करते वक्त आयोजकों को आयोजन के प्रकार, आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या, आयोजन स्थल, आयोजन की तिथि, आवेदक का संपूर्ण विवरण तथा संपूर्ण पते की जानकारी के साथ-साथ दस्तावेजी प्रमाण जैसे आधारकार्ड, पते का प्रमाण इत्यादि को भी अपलोड करना होगा।
    उन्होनेे बताया कि कोविड 19 संक्रमण के खतरे को देखते हुए शादी एवं अंतिम संस्कार को छोडक़र दूसरे सभी प्रकार के आयोजनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अलावा सभी धार्मिक स्थानों में 23 अप्रैल से पूजा को छोडक़र अन्य सभी लोगों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही बताया कि शनिवार व रविवार को आवश्यक एवं जरूरी सेवाओं को छोडक़र सभी तरह के व्यापारिक प्रतिष्ठान, जिम, खेल कम्लैक्स इत्यादि भी बंद रहेंगे।
    कोविड 19 के नवीन दिशा निर्देशों की अनुपालना को उडऩ दस्ते गठित
    अमित मैहरा ने बताया कि कोविड-19 के संबंध में सरकार द्वारा जारी नवीन दिशानिर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित बनाने को उडऩ दस्तों का भी गठन कर लिया गया है जो समय-समय पर निरीक्षण का कार्य करेंगे। उन्होने कहा कि कोविड 19 के दिशा निर्देशों की अवहेलना होने पर संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 धारा 51-60 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
    कोरोना संक्रमण से बचाव को लोग बरतें पूरी एहतियात, अनावश्यक तौर पर घर से बाहर न निकलें
    एसडीएम ने सभी लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी एहतियात बरतनें का आहवान किया है। उन्होने कहा कि लोग अनावश्यक तौर पर घर से बाहर न निकलें तथा यदि जरूरी हो तो मास्क का प्रयोग करें एवं दो गज की दूरी सुनिश्चित बनाएं। साथ ही अपने हाथों व मुंह को नियमित तौर पर साफ करते रहें। इसके अलावा कोविड 19 संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार द्वारा जारी सभी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का भी कड़ाई से पालन सुनिश्चित बनाएं।

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