हिमाचल: नए आदेशों के तहत सरकारी दफ्तरों में फाइव डे वीक व्यवस्था फिर से लागू

हिमाचल : प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की घोषणा के बाद राज्य आपदा प्रबंधन सेल ने एहतियाती तौर पर बंदिशों को बढ़ा दिया है। नए आदेशों के तहत सरकारी दफ्तरों में फाइव डे वीक व्यवस्था फिर से लागू कर दी गई है।

सभी शिक्षण संस्थान बच्चों और शिक्षकों के लिए एक मई तक बंद रहेंगे, जबकि गैर शिक्षण स्टाफ के लिए शिक्षा विभाग अलग से आदेश जारी करेगा। हालांकि शिक्षण संस्थान परीक्षाएं सुचारु रूप से करवा सकेंगे।

शनिवार को कर्मचारी घर से काम (वर्क फ्रॉम होम) करेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के 50 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे, जबकि बाकी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। दिव्यांग और गर्भवती कर्मचारी दफ्तर नहीं आएंगे। शनिवार-रविवार को बाजार भी बंद रहेंगे।

एक मई तक लागू इस व्यवस्था के अनुसार शनिवार और रविवार को सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। इसके अलावा दुकानें, मार्केट, व्यावसायिक स्थल, मॉल, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल भी शनिवार और रविवार को नहीं खुलेंगे। हालांकि फल, सब्जी, दूध व दूध उत्पाद जैसे रोजमर्रा के जरूरी उत्पादों व दवा दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। वहीं, रेस्त्रां, ढाबा, होटल पर्यटन विभाग की ओर से जारी कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार चल सकेंगे।

कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है जो कर्मचारी कार्यालय नहीं आ रहे हैं, वह स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे। उन्हें वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टेलीफोन व अन्य माध्यमों से संपर्क में रहना होगा। ऐसे कर्मचारी किसी भी इमरजेंसी की स्थिति में दो घंटे के भीतर कार्यालय बुलाए जा सकेंगे। सरकारी वाहनों में ज्यादा से ज्यादा पूलिंग की जाए।

23 अप्रैल से श्रद्धालुओं के लिए मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे। मंदिरों पूजा रोजाना की तरह मंदिर पुजारी करेंगे। नई बंदिशों के तहत पूरे प्रदेश में शादी समारोहों और अंतिम संस्कार में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

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