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सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 15 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी

शिमला : राज्य कार्यकारी समिति, आपदा प्रबन्धन के एक प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि इस दौरान प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति के दृष्टिगत आपदा प्रबन्धन ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को 15 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी नियमित रूप से संस्थानों में आना जारी रखेंगे। जिन विद्यार्थियों की निकट भविष्य में परीक्षाएं निर्धारित हैं वे अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित अनुमति लेकर विद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में आ सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने वाले सभी कोचिंग सेंटर और नर्सिंग, चिकित्सा एवं दंत महाविद्यालय खुले रहेंगे तथा वे सरकार द्वारा समय-समय पर जारी कोविड-19 सम्बन्धी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों व संस्थानों के पास आवासीय सुविधाएं उपलब्ध हैं, उन्हें अपने छात्रावास बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवासीय छात्रावासों में कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए सभी मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना सुनिश्चित बनाना होगा। उन्होंने कहा कि जो शैक्षणिक संस्थान परीक्षा केन्द्रों के रूप में निर्धारित किये गये हैं उन्हें उपयोग करने से पहले समुचित रूप से सैनेटाइज किया जाएगा। इन आदेशों की अनुपालना करने के लिए सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को अनुपालना अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी।

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