शिमला: आय से अधिक सम्पत्ति मामले में फंसे हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह द्वारा दायर स्थायी छूट याचिका को आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने वीरभद्र सिंह और उनकी पत्नी को सुनवाई के लिए व्यक्तिगत पेशी के लिए छूट दे दी है। हालांकि सीबीआई के वकील ने इस छूट के खिलाफ कोर्ट में सवाल भी उठाए। जस्टिस को वीरभद्र सिंह के वकील ने विश्वास दिलाया कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी वीरभद्र सिंह कोर्ट में पेश हो जाएंगे। इससे पहले वीरभद्र सिंह पत्नी प्रतिभा सिंह के साथ पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने वीरभद्र सिंह को पिछली सुनवाई के दौरान पेशी में छूट दी थी।
सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सीएम वीरभद्र व उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह को उनपर धाराएं लगने के बाद कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी 2018 को होनी है।दूसरी तरफ, कोर्ट ने आनंद चौहान की नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने ईडी को 15 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया। आनंद चौहान फिलहाल अंतरिम जमानत पर हैं।