विधानसभा अध्यक्ष ने की सुरक्षा प्रबन्धों से सम्बन्धित बैठक की अध्यक्षता

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधान सभा के अध्यक्षकुलदीप सिंह पठानिया  ने आगामी बजट सत्र के दृष्टिगत सुरक्षा प्रबन्धों से सम्बन्धित विधान सभा सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। गौरतलब है कि विधान सभा का 18 दिवसीय  बजट सत्र दिनांक 14 मार्च, 2023 से आरम्भ होने जा रहा है। इस बैठक में राज्य सरकार के  वरिष्ठ अधिकारियों, अरविंद त्रिवेदी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था, किरण  भड़ाना, निदेशक, सुचना एवं जन सम्पर्क,  आदित्य नेगी, जिलाधीश जिला शिमला, विधान सभा सचिव  यशपाल शर्मा,  संजीव गांधी, पुलिस अधीक्षक जिला शिमला, सृष्टि पांडे, पुलिस अधीक्षक कानून व्यवस्था, पुलिस मुख्यालय,  राजीव कुमार अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग,भागमल ठाकुर, पुलिस अधीक्षक गुप्तचर (सुरक्षा) शिमला, नवीता शर्मा, कमांडेण्ट होमगार्ड तृतीय वाहिनी शिमला  आरएस राणा अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, (विद्युत) तथा लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता , विधान सभा के  संयुक्त सचिव   बेग राम कश्यप व पर्यटन विकास निगम  के (डी0 जी0 एम0)  अनिल तनेजा तथा अन्य कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।       

 बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र online आवेदन पर ही दिया जाएगा। ई-विधान प्रणाली के तहत विधान सभा सचिवालय इसे online तरीके से मुद्रित करेगी। यह आवेदन सभी ई-प्रवेश पत्र पाने वालों को अनिवार्य है। विधान सभा सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र की जांच हेतु पुलिस द्वारा कम्पयुट्रीकृत जांच केन्द्र मुख्य द्वारों पर स्थापित किए जाएगें ताकि कम से कम असुविधा हो तथा जांच भी  पूर्ण हो।

पठानिया ने कहा कि पूर्व की भांति इस बार भी क्यु. आर. कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लेपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा।  इन केन्द्रों पर हर व्यक्ति का डॉटाबेस बनेगा जिसे पुलिस नियन्त्रण कक्ष से मॉनिटर करेगी। उन्होंने कहा कि ई-प्रवेश पत्र  ई-विधान के अन्तर्गत बनाये जाएंगे।  बैठक में सदस्यों  तथा सत्र के कार्य से जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों  को कम से कम असुविधा हो के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय द्वारा जारी अधिकारी दीर्घा पास, स्थापना पास तथा प्रैस संवाददाताओं को जारी किए पास प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएगें, ताकि सुरक्षा कर्मियों द्वारा फ्रिस्किंग की कम से कम आवश्यकता रहे।

 प्रैस संवाददाताओं की सुविधा एंव सार्वजनिक सुरक्षा को देखते हुए बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रैस संवाददाताओं का प्रवेश यथावत् गेट नं. 3,4,5, व 6 से ही रखा जाए। विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी अपने पहचान-पत्र प्रमुखता से प्रदर्शित करने होंगे। इसके अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया कि कोई भी सरकारी  अधिकारी/कर्मचारी व अन्य पास धारक अपना शासकीय पास किसी अन्य को स्थानान्तरित नहीं करेगा, अन्यथा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि विधान सभा परिसर की मुख्य पार्किंग में केवल मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिवों एवं प्रशासनिक सचिवों के वाहनों को ही पार्किंग करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रैस संवाददाताओं के लिए  विधान सभा चौक से गेट न0 2 (30 मीटर दूर ) तक गाडियों की  पार्किंग की व्यवस्था रहेगी जबकि विधान सभा सचिवालय   अधिकारियों/कर्मचारियों को गेट न0 2 (30 मीटर दूर ) से महालेखाकार कार्यालय के बीच माल रोड़ पर  (चिन्हित स्थानों पर पार्किंग सुविधा उपलब्ध होगी।

आगे यह भी निर्णय लिया गया कि विधान सभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकरज वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि धारको  को  कम से कम असुविधा का सामना करना पडे़। मोबाईल फोन, पेज़र आदि विधान सभा के अन्दर ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबन्ध रहेगा। विधान सभा सचिवालय भवनों तथा परिसर को दुधिया रोशनी के साथ सुसज्जित किया जायेगा।    

 मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के माननीय सदस्यों से आगन्तुक तथा जनप्रतिनिधिमण्डल विधान सभा स्थित प्रतीक्षालय में समय मिलने पर समयनुसार मिल सकेंगे। पुलिस विभाग तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारी आपसी तालमेल से इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी तरह की असुविधा न हो।

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