हिमाचल चुनाव: मतगणना केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि में किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी

हिमाचल चुनाव: मतगणना केन्द्रों के क्षेत्र में धारा-144 लागू रहेगी

शिमला: मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों की मतगणना के लिए 59 स्थानों पर 68 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। इन मतगणना केन्द्रों पर सुरक्षाकर्मियों सहित लगभग दस हजार कर्मी तैनात किए गए हैं। मतगणना प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को भी तैनात किया गया है।
मतगणना की पूरी प्रक्रिया के लिए पहला रेंडमाइजेशन पहली दिसंबर को पूरा कर लिया गया है और इसके लिए मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण 2 और 3 दिसंबर को आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त दूसरा रेंडमाइजेशन 06 दिसम्बर को पूरा किया गया तथा 07 दिसम्बर को तीसरा प्रशिक्षण दिया गया। तीसरा रेंडमाइजेशन 08 दिसम्बर को मतगणना आरम्भ होने से पहले किया जाएगा।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना हाल में जगह की उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 14 मतगणना टेबल और न्यूनतम 8 मतगणना टेबल होंगे जबकि लगभग प्रत्येक 500 डाक मतपत्रों की गणना के लिए अलग से एक टेबल अलग से होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट की स्कैनिंग के लिए अलग से टेबल लगाए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति विधानसभा क्षेत्र की मतगणना भुंतर में, भरमौर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना चंबा में जबकि किन्नौर विधानसभा क्षेत्र की मतगणना रिकांगपिओ में होगी।
 गर्ग ने कहा कि राज्य, जिला और मण्डल स्तर पर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ पहले ही बैठकें कर ली गई हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अपने मतगणना एजेंटों की प्रतिनियुक्ति करने के लिए भी कहा गया था। उन्होंने कहा कि मतगणना केन्द्रों के 100 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी तथा इस परिधि में केवल वे ही लोग जाने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध पहचान पत्र/पास होगा। उन्होंने कहा कि मतगणना केन्द्रों के क्षेत्र में धारा-144 लागू रहेगी।

सम्बंधित समाचार

Comments are closed