मतदान के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य

छूटे मतदाताओं के नाम अन्तिम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी प्राधिकृत

शिमला: राज्य निर्वाचन आयोग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के मतदाता सूचियों में उन मतदाताओं के नाम जो प्रारूप मतदाता सूची की कार्य प्रति अथवा प्रारूप मतदाता सूची में उपलब्ध थे, या जिन मतदाताओं के नाम दावे तथा आपत्तियों के निपटारे के बाद पुनर्रीक्षण अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए थे, परन्तु किन्ही तकनीकी कारणों से उनके नाम अन्तिम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए जा सके थे, ऐसे सभी मतदाताओं के नामों को संबंधित मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

प्रवक्ता ने कहा कि इसके अतिरिक्त जिन मतदाताओं के नामों में आंशिक त्रुटियां हैं, उन्हें भी जिला निर्वाचन अधिकारी ठीक कर सकेंगे। यह कार्य राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को सायं तीन बजे तक किए जा सकेंगे।

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