राज्य में 5507261 मतदाता अपने मताधिकार का करेंगे प्रयोगः मुख्य निर्वाचन अधिकारी

निर्वाचन विभाग ने किए 163925 नए मतदाता पंजीकृत, जिनमें 18-19 वर्ष आयु वर्ग के 69781 मतदाता शामिल

हिमाचल: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार राज्य के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए फोटोेयुक्त मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य पहली अक्तूबर, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

 उन्होंने बताया कि उत्सव अभियान के तहत निर्वाचन विभाग द्वारा किए गए निरंतर और ठोस प्रयासों के कारण 163925 नए मतदाता पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें 18-19 वर्ष आयु वर्ग के 69781 मतदाता शामिल हैं तथा इस आयुवर्ग के मतदाताओं की नामांकन प्रतिशतता 46 प्रतिशत से बढ़कर अब 75 प्रतिशत हो गई है।

 मुख्य निर्वार्चन अधिकारी ने कहा कि 16 अगस्त, 2022 को चुनाव विभाग द्वारा मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन के समय राज्य में कुल 5388409 मतदाता पंजीकृत थे। फोटो मतदाता सूची के संशोधन के बाद, मृत्यु, स्थानांतरण तथा पंजीकरण के दोहराव आदि के कारण 45073 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं।

 उन्होंने कहा कि मतदाता सूची में 118852 मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जो कि 2.21 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सेवा अहर्ता मतदाता सूची को भी अन्तिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है तथा अब तक राज्य में 67532 सेवा मतदाताओं के नाम दर्ज हैं।

मनीष गर्ग ने कहा कि राज्य में अब कुल 5507261 सामान्य मतदाता हैं, जिनमें 2780208 पुरुष, 2727016 महिला और 37 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं जबकि दिव्यांग मतदाताओं की संख्या बढ़कर 56001 हो गई है, जिसमें 1470 की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जनसंख्या  लिंगानुपात 976 की तुलना में मतदाताओं का लिंग अनुपात 978 से बढ़कर 981 हो गया है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा जिले के 14-सुलह विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 104486 मतदाता हैं, जबकि 21-लाहौल और स्पीति विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम 24744 मतदाता हैं।

 गर्ग ने कहा कि सभी मतदाता सूचियां निर्वाचन विभाग की वेबसाइट www.ceohimachal.nic.in  पर भी उपलब्ध हैं तथा कोई भी व्यक्ति एनवीएसपी पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से सूची में पंजीकृत अपने नाम का निरीक्षण कर सकता है। यदि सूची में उनका नाम नहीं है अथवा उसमें किसी बदलाव की आवश्यकता हो तो फार्म-6/फार्म-8 के माध्यम से उसमें सुधार किया जा सकता है।

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