शिमला: 12 दिसम्बर, 2015 को सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के चेयरमैन वीरेंद्र सिंह ने आज यहां दी।
वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का मुख्य उद्देश्य लंबित मुकद्दमों की संख्या को कम करना तथा संबंधित पक्षों को त्वरित न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत द्वारा दिया गया फैसला सभी पक्षों के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होता है और इसके खिलाफ किसी अदालत में अपील नहीं की जा सकती।
उन्होंने कहा कि न्यायालय में लंबित मामले का आपसी समझौते से समाधान करें, जिस न्यायालय में मामला लंबित है, उसमें एक साधारण दरख्वास्त दें। नए मामले में अपने किसी भी मुकदमें को लोक अदालत में समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला, उप मण्डल विधिक सेवा समिति शिमला, ठियोग, रोहड़ू, चौपाल या किसी भी नजदीकी कानूनी सहायता केंद्र में सम्पर्क करें, इसके लिए कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगी। उन्होंने लोगों को इस सेवा का लाभ उठाने की अपील की है।