शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े दावों के मामलों में 52,95,886 रुपये का मुआवजा दिलाया। मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के आदेशों के खिलाफ वर्ष 2008 से 2014 तक दायर की गई 14 अपीलों का निपटारा करते हुए मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने यह क्षतिपूर्ति हर्जाना पीड़ितों व उनके आश्रितों को दिलवाया।