सरकार ने किया घरेलू जहाज निर्माण उद्योग को अधिक अप्रत्‍यक्ष कर प्रोत्‍साहन देने का फैसला

नई दिल्ली: सरकार ने फैसला किया है कि वह घरेलू जहाज निर्माण उद्योग के लिए और अप्रत्‍यक्ष कर प्रोत्‍साहन प्रदान करेगी। तदनुसार, केंद्र सरकार ने 24 नवम्‍बर, 2015 को अधिसूचना संख्‍या- 44/2015- केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, 45/2015- केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क, 54/2015- सीमा शुल्‍क और 55/2015- सीमा शुल्‍क जारी कर दी है ताकि बताये गये उद्योग के लिए निम्‍नलिखित अप्रत्‍यक्ष कर प्रोत्‍साहन प्रदान किये जा सकें:

  • जहाजों/पोतों/खींचने और ढकेलने वाली नौकाओं आदि के निर्माण में इस्‍तेमाल होने वाला सभी प्रकार का कच्‍चा माल और उपकरण पर सीमा शुल्‍क और केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क से छूट।
  • वर्तमान में कुछ विशिष्‍ट जहाज/पोत मूल सीमा शुल्‍क और केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क (सीवीडी) की छूट से बाहर हैं। परिणामस्‍वरूप निर्यातोन्‍मुख ईकाइयों (ईओयू) में निर्मित और घरेलू टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) के लिए मंजूरी प्राप्‍त जहाजों/पोतों के कच्‍चे माल/उपकरण पर छूट के लिए ईओयू पात्र नहीं है। संबंधित अधिसूचना के संदर्भ में उचित संशोधन किये जा रहे हैं ताकि अगर ऐसे जहाजों/पोतों पर मूल सीमा शुल्‍क और केंद्रीय उत्‍पाद/सीवी शुल्‍क से छूट के बावजूद डीटीए से मंजूरी प्राप्‍त ऐसे जहाजों/विमानों आदि के निर्माण में इस्‍तेमाल होने वाले कच्‍चे माल और उपकरणों पर छूट के लिए ईओयू को पात्र बनाया जाये।
  • इसके साथ ही सीमा शुल्‍क अधिनियम 1962 की धारा 65 के प्रावधान के तहत सीमा शुल्‍क से जुड़े गोदाम में जहाजों/पोतों/खींचने और ढकेलने वाली नौकाओं के निर्माण के लिए सीमा शुल्‍क और उत्‍पाद शुल्‍क की छूट को समाप्‍त कर दिया गया है। इसके बजाय अब यह छूट वा‍स्‍तविक उपयोग करने वालों की शर्तों पर निर्भर करेगी।
  • वर्तमान में जहाज निर्माण उद्योग के लिए निम्‍नलिखित अप्रत्‍यक्ष कर प्रोत्‍साहन उपलब्‍ध हैं- क) सीमा शुल्‍क अधिनियम 1962 की धारा 65 के अंतर्गत सीमा शुल्‍क वाले गोदाम में निर्मित ऐसे जहाजों/पोतों/खींचने और ढकेलने वाली नौकाओं आदि के निर्माण में इस्‍तेमाल होने वाले सभी कच्‍चे माल और उपकरण पर मूल सीमा शुल्‍क और अतिरिक्‍त सीमा शुल्‍क (सीवीडी) से छूट।
  • ख) सीमा शुल्‍क अधिनियम 1962 की धारा 65 के अंतर्गत सीमा शुल्‍क वाले गोदाम में निर्मित ऐसे जहाजों/पोतों/खींचने और ढकेलने वाली नौकाओं आदि के निर्माण के लिए देश में ही खरीदे गये इस्‍पात पर केंद्रीय उत्‍पाद शुल्‍क से छूट।

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