हिमाचल: करदाताओं को जीएसटीआर-1 को 10 जनवरी तक बैकलॉग देन करने के निर्देश

GST New Rule: जीएसटी की नई दरें आज से लागू, जानें क्‍या हुआ सस्‍ता और क्‍या महंगा..?

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल के इस फैसले के लागू होने के चलते ग्राहकों को आज से कुछ सामानों के अधिक पैसे देने होंगे। सोमवार से ग्राहकों को 5,000 रुपये से अधिक किराए वाले अस्पताल के कमरों के लिए 5 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा। इसके अलावा आटा, पनीर और दही जैसे प्री-पैक्ड, लेबल वाले फूड आइटम पर भी 5 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर 5 प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है। 1,000 रुपये प्रति दिन तक के टैरिफ वाले होटल के कमरे, मैप और चार्ट, जिसमें एटलस भी शामिल है, पर 12 प्रतिशत वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) लगेगा वहीं, टेट्रा पैक पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा। इसके साथ ही, बैंक अब चेक जारी करेंगे (लूज या किताब के रूप में), तो उस पर भी टैक्स लगेगा।

ये प्रोडक्ट्स हो जाएंगे महंगे– पिछले महीने, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें जीएसटी काउंसिल ने डिब्बा या पैकेटबंद और लेबल युक्त (फ्रोजन को छोड़कर) मछली, दही, पनीर, लस्सी, शहद, सूखा मखाना, सूखा सोयाबीन, मटर जैसे प्रोडक्ट, गेहूं और अन्य अनाज व मुरमुरे पर पांच फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला किया था।

इसके अलावा, खुले में बिकने वाले बिना ब्रांड वाले प्रोडक्टस् पर जीएसटी छूट जारी रहेगी।

प्रिंटिंग/ड्राइंग इंक’, धारदार चाकू, कागज काटने वाला चाकू और पेंसिल शार्पनर’, एलईडी लैंप, ड्राइंग और मार्किंग करने वाले प्रोडक्ट्स पर कर की दरें बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई हैं।

सौर वॉटर हीटर पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले पांच प्रतिशत कर लगता था।

सड़क, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट शोधन संयंत्र और शवदाहगृह के लिये जारी होने वाले कार्य अनुबंधों पर अब 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा, जो अबतक 12 प्रतिशत था।

25 किलो से कम वजन के पैक हुए महंगे-पैकेटबंद और लेबल वाले फूड प्रोडक्ट्स मसलन आटा, दालें और अनाज सोमवार से जीएसटी के दायरे में आ गए हैं। इनके 25 किलोग्राम से कम वजन के पैक पर पांच प्रतिशत जीएसटी लागू हो गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा है, ‘‘जीएसटी उन उत्पादों पर लगेगा जिनकी आपूर्ति पैकेटबंद सामग्री के रूप में की जा रही है. हालांकि, इन पैकेटबंद सामान का वजन 25 किलोग्राम से कम होना चाहिए।’’ दही और लस्सी जैसे पदार्थों के लिए यह सीमा 25 लीटर है।हालांकि, अगर खुदरा व्यापारी 25 किलो पैक में सामान लाकर उसे खुले में बेचता है तो इसपर जीएसटी नहीं लगेगा।

हालांकि, रोपवे के जरिये वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन और कुछ सर्जरी से जुड़े उपकरणों पर कर की दर घटाकर पांच प्रतिशत की गई है। पहले यह 12 प्रतिशत थी। ट्रक, वस्तुओं की ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले वाहनों जिसमें ईंधन की लागत शामिल है, पर अब 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जो अभी 18 प्रतिशत है। बागडोगरा से पूर्वोत्तर राज्यों तक की हवाई यात्रा पर जीएसटी छूट अब इकनॉमीश्रेणी तक सीमित होगी। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जैसे नियामकों की सेवाओं के साथ रिहायशी मकान कारोबारी इकाइयों को किराये पर देने पर कर लगेगा। बैटरी या उसके बिना इलेक्ट्रिक वाहनों पर रियायती पांच प्रतिशत जीएसटी बना रहेगा।

(इनपुट-पीटीआई)

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